बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के कथित सहयोगी राकेश जैन उर्फ आर.के. जैन को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के बाद याचिका का निपटारा करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली शर्तों पर रिहाई के निर्देश दिए। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 27 जुलाई 2026 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
अभियोजन का आरोप है कि कोयला परिवहन पर प्रति टन 25 रुपये की अवैध वसूली की गई, जो लगभग 540 करोड़ रुपये बताई जाती है। जैन पर आरोप है कि उन्होंने इस राशि को खपाने में मदद की। उन्हें 11 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि जैन का नाम शुरुआती एफआईआर में नहीं था और उन्हें 10 मार्च 2026 को दाखिल चौथे पूरक आरोपपत्र में आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सह-आरोपी पहले ही जमानत पर हैं, जांच पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई।
