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चोरों ने पुलिसकर्मी के घर डाला डाका, लाखों के जेवरात समेत चुराए AK-47 और 90 जिंदा कारतूस…

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ShivApr 3, 20251 min read

सरगुजा।  छत्तीसगढ़ में के सरगुजा में चोरों ने बड़ी वारदात…

5 साल के लिए कांग्रेसी ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड, ले रहा था निगम और स्मार्ट सिटी का टेंडर

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ShivApr 3, 20252 min read

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में चल रहे विकास कार्यो…

रायपुर निगम जोन अध्यक्ष का चुनाव आज, भाजपा ने घोषित किए प्रत्याशी…

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ShivApr 3, 20252 min read

रायपुर।    नगर निगम रायपुर के जोन अध्यक्षों का आज…

निगम-मंडल की नियुक्तियों पर नेताओं की नाराजगी आई सामने, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- अंतिम फैसला पार्टी लेती है…

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ShivApr 3, 20252 min read

रायपुर।   स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निगम-मंडल की नियुक्तियों…

April 3, 2025

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शराब घोटाले के आरोपियों की याचिकाएं हाई कोर्ट ने की खारिज, दर्ज एफआईआर को दी गई थी चुनौती…

बिलासपुर। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपियों की याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के बेंच के फैसले से पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर व विधु गुप्ता सहित सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

बता दें, कि शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है. इन सभी आरोपियों ने एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अपने खिलाफ की गई एफआइआर को निरस्त करने की मांग की थी.

आरोपियों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका लगाई थी. इस मामले में बीते 10 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सार्वजनिक किया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.