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छत्तीसगढ़ सरकार ने नैसकॉम, आईईएसए एवं टाई बैंगलोर के साथ एमओयू पर किया साइन

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ShivMar 26, 20255 min read

बेंगलुरू।   देश की सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु…

गांव-गांव में जैविक उत्पादों का विस्तार, टेक्सटाइल उद्योग में निवेश करेगा Klene Paks

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ShivMar 26, 20251 min read

बेंगलुरु।    पर्यावरण के अनुकूल (बायोडिग्रेडेबल) उत्पाद बनाने वाली कंपनी…

छत्तीसगढ़ के विकास में डिजिटल कनेक्टिविटी की भूमिका महत्वपूर्ण : बृजमोहन अग्रवाल

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ShivMar 26, 20253 min read

नई दिल्ली/रायपुर।   छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा…

छत्तीसगढ़ बनेगा टेक्सटाइल हब, Punit Creations का बड़ा निवेश प्रस्ताव

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ShivMar 26, 20251 min read

बेंगलुरु।     छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के…

March 26, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

हिट एंड रन कानून पर शाम 7 बजे गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नए ‘‘हिट एंड रन” कानून पर देशभर में बवाल मचा हुआ है। जिसके चलते आज शाम 7 बजे केंद्रीय गृह मंत्रालय में सभी दिग्गज इक्क्ठा होकर एक बड़ी बैठक लेंगे। ट्रक व निजी बसों चालकों की तीन दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन देशभर में चक्काजाम कर जबरदस्त विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। विभिन्न राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आज मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग बुलाई है। यह बैठक शात सात बजे की करीब शुरू होगी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, विभिन्न राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला आज मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर्स कांग्रेस के साथ बैठक करेंगे, ताकि हालात को नियंत्रण में रखा जाए और आम लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ड्राइवरों और ट्रक चालकों ने नए दंड कानून में कड़े ‘हिट-एंड-रन’ प्रावधान पर निराशा व्यक्त की है। ट्रांसपोर्टरों के विभिन्न संगठनों के संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष चौधरी वेदपाल ने बताया ‘‘जब तक सरकार यह कानून वापस नहीं लेती, तब तक ट्रांसपोर्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज शाम तक हम बैठक करके इस पर कोई ठोस निर्णय लेंगे। जल्द ही पूर्ण रूप से चक्का जाम की घोषणा की जाएगी।”

‘हिट एंड रन’ उसे कहते है जब गाड़ी की टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है। इस मामलों में घायल शख्स को समय रहते अस्पताल पहुंचाने या प्राथमिक इलाज मिलने पर बचाया भी जा सकता है। IPC के पुराने कानून के मुताबिक हिट एंड रन केस में दो साल की सजा थी और जमानत भी मिल जाती थी। नया नियम के मुताबिक अगर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से फरार होता है तो उसे 10 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ेगा। यह नए नियम निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू कि जाएंगे। इसी कारण देश में कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि नए कानून के प्रावधान कुछ ज्यादा ही सख्त हैं, इन्हें नरम किया जाए।