Special Story

सरकार ने जारी की निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद की सूची, देखें पूरी लिस्ट…

सरकार ने जारी की निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद की सूची, देखें पूरी लिस्ट…

ShivApr 2, 20252 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने निगम, मंडल, बोर्ड और…

प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं भुगतान

प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं भुगतान

ShivApr 2, 20251 min read

रायपुर।   साय सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में…

April 3, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

निगमों और पंचायतों में 10 लाख रुपए या उससे अधिक के कार्य ई टेंडरिंग से होंगे, नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया संशोधित आदेश

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के निगमों और पंचायतों में अब 10 लाख रुपए या इससे अधिक की राशि वाले कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से हो सकेंगे. इस संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया है.

पूर्व में ई टेंडरिंग से 20 लाख रुपए के कार्य होने का था आदेश  

पूर्व में जारी आदेश के अनुसार 20 लाख रुपए या उससे अधिक राशि के कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग प्रक्रिया लागू थी, जिसे अब संशोधित कर 10 लाख रुपए कर दिया गया है. यह निर्णय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने, कार्य आवंटन को अधिक सुचारु बनाने और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है. 

विकास कार्यों की गुणवत्ता में होगा सुधार

सरकार के इस फैसले से नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता में सुधार होगा और ठेका प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी. आदेश जारी होने के बाद अब 10 लाख रुपए से अधिक के कार्यों के लिए अनिवार्य रूप से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया अपनानी होगी.
 
देखें आदेश :-