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मतपत्र प्रूफ रीडिंग में लापरवाही पर पटवारी निलंबित, कलेक्टर ने की अनुशासनात्मक कार्रवाई

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ShivFeb 23, 20252 min read

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत मतपत्र (बैलेट पेपर)…

स्कूल ब्लास्ट मामलें में सामने आया नया अपडेट, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

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बिलासपुर।  स्कूल ब्लास्ट मामले में पुलिस ने चार स्टूडेंट्स को…

February 23, 2025

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DMF घोटाले को लेकर विष्णुदेव सरकार का बयान

रायपुर। DMF घोटाले पर भी विष्णुदेव सरकार ने बयान जारी किया है। और बताया कि प्रवर्तन निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के प्रतिवेदन रिपोर्ट पत्र के आधार पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में अपराध क्रमांक-02 / 2024 धारा 120बी, 420 भा. द. वि. एवं धारा – 7 तथा धारा-12 भ्र. निवा. अधि. के तहत् पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

प्रवर्तन निदेशालय के रिपोर्ट पर यह पाया गया कि डी. एम. एफ. कोरबा के फंड से विभिन्न निविदाओं के आंबटन में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं की गयी है तथा गलत ढंग से निविदाओं को निर्धारण कर निविदाकर्ताओं को अवैध लाभ पहुंचाया गया है, जिसके कारण शासन को आर्थिक हानि कारित हुई है। प्रतिवेदन में यह भी पाया गया कि कुल निविदा राशि में लगभग 40 प्रतिशत की राशि लोकसेवक अधिकारीगणों को इस एवज में प्रदान किया गया तथा निजी कम्पनी के द्वारा निविदाओं पर 15 से 20 प्रतिशत अलग-अलग दरों से कमीशन प्राप्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में डी. एम. एफ. में काफी अधिक मात्रा में वित्तीय अनियमितता की गई है तथा शासन को हानि कारित की गई है। प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि रानू साहू एवं अन्य लोकसेवकों के द्वारा लोकसेवक के रूप में पदस्थ होते हुए अपने – अपने पद का दुरूपयोग कर विभिन्न निविदाकर्ता संजय शेण्डे, अशोक कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, रिषभ सोनी एवं बिचौलिएं मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, पियूष सोनी, पियूष साहू, अब्दुल एवं शेखर के साथ मिलकर डी.एम. एफ. में विभिन्न प्रकार की निविदाओं के आबंटन में, बिल को पास कराने के लिए, किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य के बिल प्राप्त किये गये थें तथा उनका भुगतान कराने में एवं इत्यादि में आपस में मिलकर आपराधिक षड़यंत्र कर निविदाकर्ताओं संजय शेण्डे, अशोक कुमार अग्रवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, रिषभ सोनी एवं बिचौलिए मनोज कुमार द्विवेदी, रवि शर्मा, पियूष सोनी, पियूष साहू, अब्दुल एवं शेखर को अवैध लाभ कारित करते हुए शासन को अवैध हानि कारित की गई जो प्रथम दृष्टया अपराध धारा 120 बी, 420 भा.द.वि. एवं धारा 7 एवं 12 भ्र.नि. अधि के तहत अपराध कारित किया जाना पाया जाता है।