आचार संहिता का उल्लंघन, प्रधानपाठक और सहायक शिक्षक को नोटिस जारी, संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर होगी कार्रवाई
गौरेला पेण्ड्रा मरवाही- लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेंड्रारोड एवं सहायक रिटर्निंग ऑफीसर क्षेत्र क्रमांक 04 कोरबा ने भीष्म त्रिपाठी प्रधानपाठक प्राथमिक शाला धनौली और राजेश तिवारी सहायक शिक्षक प्राथमिक पाठशाला करंगरा को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है. समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं करने देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
दोनों को जारी अलग-अलग नोटिस में कहा गया है कि है आपके द्वारा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने और चुनाव प्रचार करने संबंधी समाचार सचित्र प्रकाशित किया गया है. ज्ञात हो कि वर्तमान में लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की आचार संहिता प्रभावशील है. एक लोक सेवक का किसी दल विशेष के पक्ष में काम करना अथवा प्रचार करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. साथ ही सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत है. अतः क्यों न आपके विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों तथा अन्य सुसंगत विधियों के तहत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए.
नोटिस में कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर कारण स्पष्ट करें कि उक्त कृत्य के लिये आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न कि जाए. निर्धारित समयावधि के भीतर संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे.