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किराए के वाहनों पर 130 करोड़ खर्च, पुलिस का कुल वाहन खर्च 350 करोड़ पहुंचा

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Shiv Mar 12, 2026 7 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ पुलिस ने महज़ साल भर में किराए के वाहनों…

संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिला बड़ा नक्सली डम्प

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Shiv Mar 12, 2026 2 min read

गरियाबंद। जिले के थाना मैनपुर क्षेत्र में सुरक्षा बलों को संयुक्त…

बच्चों से पुताई करवाने वाली प्राचार्या हटाई गई, आरटीई सीटें घटाने पर हाईकोर्ट ने मांगा हलफनामा

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Shiv Mar 12, 2026 2 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आरटीआई से जुड़ी जनहित याचिका समेत अन्य…

गैस सिलेंडर की किल्लत पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा, 35 सदस्य स्वमेव निलंबित

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Shiv Mar 12, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान महँगाई और…

कोटवार के पद पर खानदानी हक नहीं, योग्यता और चरित्र ही अहम…

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Shiv Mar 12, 2026 2 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोटवारों की नियुक्ति को लेकर कहा है…

March 12, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

काम में लापरवाही बरतने वाले दो पटवारियों पर गिरी गाज, कलेक्टर ने किया निलंबित

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही- कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई।

अलग-अलग जारी आदेश में कहा गया है कि तहसील पेण्ड्रा रोड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण संजय कुमार पाण्डेय पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. प्रस्तुत जवाब संतोष जनक एवं समाधान कारक नहीं पाया गया. बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कार्यों में प्रगति नहीं लाया गया. पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण का स्पष्ट उलंघन है. इसके चलते पटवारी संजय कुमार पाण्डेय, हनं 21,22 तहसील पेण्ड्रा रोड को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में संजय कुमार पाण्डेय पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पेण्ड्रा रोड में नियत किया जाता है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

इसी तरह तहसील प्रेण्ड्रा रोड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण विनोद कुमार जगत पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. प्रस्तुत जवाब संतोष जनक एवं समाधान कारक नहीं पाया गया. बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कार्यों में प्रगति नहीं लाया गया एवं पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण का स्पष्ट उलंघन है. इसके चलते पटवारी विनोद कुमार जगत हनं 19,20 तहसील पेण्ड्रा रोड को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में विनोद कुमार जगत पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पेण्ड्रा रोड में नियत किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.