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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। विधानसभा के बजट सत्र में आज खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री…

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Shiv Mar 10, 2026 6 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव के…

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से…

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी…

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

March 10, 2026

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काम में लापरवाही बरतने वाले दो पटवारियों पर गिरी गाज, कलेक्टर ने किया निलंबित

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही- कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई।

अलग-अलग जारी आदेश में कहा गया है कि तहसील पेण्ड्रा रोड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण संजय कुमार पाण्डेय पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. प्रस्तुत जवाब संतोष जनक एवं समाधान कारक नहीं पाया गया. बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कार्यों में प्रगति नहीं लाया गया. पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण का स्पष्ट उलंघन है. इसके चलते पटवारी संजय कुमार पाण्डेय, हनं 21,22 तहसील पेण्ड्रा रोड को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में संजय कुमार पाण्डेय पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पेण्ड्रा रोड में नियत किया जाता है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

इसी तरह तहसील प्रेण्ड्रा रोड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण विनोद कुमार जगत पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. प्रस्तुत जवाब संतोष जनक एवं समाधान कारक नहीं पाया गया. बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कार्यों में प्रगति नहीं लाया गया एवं पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण का स्पष्ट उलंघन है. इसके चलते पटवारी विनोद कुमार जगत हनं 19,20 तहसील पेण्ड्रा रोड को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में विनोद कुमार जगत पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पेण्ड्रा रोड में नियत किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.