Special Story

खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन सख्त

खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन सख्त

ShivJun 17, 20252 min read

बलौदाबाजार। कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता में मंगलवार क़ो संयुक्त…

मुख्यमंत्री ने परिवहन सुरक्षा बेड़े में शामिल 48 वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना

मुख्यमंत्री ने परिवहन सुरक्षा बेड़े में शामिल 48 वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना

ShivJun 17, 20252 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हमारी…

लूटपाट और उगाही का मामला : छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारियों को 7-7 साल की सजा

लूटपाट और उगाही का मामला : छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारियों को 7-7 साल की सजा

ShivJun 17, 20252 min read

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2021 में हुई…

June 17, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोदोपारा के दो प्रधान पाठक, शिक्षक एलबी एवं सहायक शिक्षक एलबी निलंबित

रायपुर।  जशपुर जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोदोपारा के प्रधान पाठक विराजन राम, जयकिशोर कुजूर और शिक्षक एलबी हेमंत कुजूर एवं सहायक शिक्षक एलबी रविशंकर गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

जिला पंचायत सीईओ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बगीचा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं छात्र-छात्राओं के बयान के आधार पर प्रधान पाठक विराजन राम, जयकिशोर कुजूर और शिक्षक एलबी हेमंत कुजूर एवं सहायक शिक्षक एलबी रविशंकर गुप्ता द्वारा अध्यापन कार्य नहीं कराना, विद्यालय में अनियमित उपस्थिति, विद्यालय आने के उपरांत उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर उपरांत विद्यालय से अन्यत्र चले जाना एवं नियमित रूप से मद्यपान का सेवन कर विद्यालय आना प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है। संबंधितों के उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतएव शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोदोपारा के प्रधान पाठक विराजन राम, जयकिशोर कुजूर और शिक्षक एलबी हेमंत कुजूर एवं सहायक शिक्षक एलबी रविशंकर गुप्ता को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बगीचा नियत किया गया है। संबंधितों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।