Special Story

मंत्रिमंडल विस्तार टला!: केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा नाम, स्थानीय नेताओं में नहीं बन पाई सहमति

मंत्रिमंडल विस्तार टला!: केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा नाम, स्थानीय नेताओं में नहीं बन पाई सहमति

ShivApr 10, 20253 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर…

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर को लाया गया भारत, सीएम साय बोले – ये बड़ी जीत है…

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर को लाया गया भारत, सीएम साय बोले – ये बड़ी जीत है…

ShivApr 10, 20251 min read

रायपुर।  26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को…

एक इनामी समेत 3 सक्रिय नक्सली गिरफ्तार, ग्रामीणों की हत्या में थे शामिल

एक इनामी समेत 3 सक्रिय नक्सली गिरफ्तार, ग्रामीणों की हत्या में थे शामिल

ShivApr 10, 20251 min read

सुकमा। जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को…

April 10, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

किसानों के बैंक खाते में हेरा-फेरी करने वाले सहकारी बैंक के दो कर्मचारी बर्खास्त, एक का हुआ डिमोशन…

बिलासपुर। किसानों के बैंक खातों में लाखों रुपए की हेरा-फेरी करने सहित अन्य गड़बड़ियों पर जिला सहकारी बैंक के दो कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है. इसके अलावा एक कर्मचारी का डिमोशन और 3 कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है. 

सहकारी बैंक की स्टाफ उप समिति ने मिली शिकायत पर जांच के बाद कार्रवाई की है. इसमें जूनियर क्लर्क हर्षिता पटेल व धर्मेंद्र साहू को बर्खास्त किया गया है. इसके अलावा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर रुचि पांडे का डिमोशन करने के साथ लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर अनामिका साव, अनुपमा तिवारी व अशोक पटेल की दो वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है.

जानकारी के अनुसार, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक नेहरू चौक बिलासपुर के खातेदार प्रार्थी रामकुमार कौशिक द्वारा थाना सिविल लाइन जिला बिलासपुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि इसके बचत खाता से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 16.04.2020 से 16.05.2020 तक एटीएम के मध्यम से करीबन 5,57000.00 रुपए का आहरण कर लिया है.

शिकायत जांच कर 24.06.2020 को अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 444/2020 धारा 420 भादवि कायम का विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि बैंक के अन्य खातेदारों के भी खातों से पैसों का आहरण किया गया, जबकि उनके द्वारा एटीएम कार्ड के लिए एवं एटीएम कार्ड को एक्टिवेट कराने आवेदन नही दिया गया था, ना ही एटीएम कार्ड जिला सहकारी बैंक से प्राप्त किया गया था.

जांच अधिकारी द्वारा कनिष्ठ लिपिक हर्षिता पटेल के विरुध्द आरोप के सिध्द पाये जाने और थाना सिविल लाइन के द्वारा विवेचना के संबंध में प्रस्तुत पत्र तथा उक्त पत्र में हर्षिता पटेल की स्वीकारोक्ति पर सेवा से पृथक करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया. इसके साथ एटीएम कार्ड से गड़बड़ी की राशि मय ब्याज सहित वसूली करने सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 64/84 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दायर किए जाने का निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया.