Special Story

नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों के हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार…

नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाखों के हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार…

ShivApr 19, 20251 min read

दुर्ग।   छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस को नशे के…

बड़े पैमाने पर IAS अफसरों का तबादला, कई जिलों के बदले गए कलेक्टर, देखें लिस्ट …

बड़े पैमाने पर IAS अफसरों का तबादला, कई जिलों के बदले गए कलेक्टर, देखें लिस्ट …

ShivApr 19, 20251 min read

रायपुर।    राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों…

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई जगहों के बदले गए थाना प्रभारी, देखें लिस्ट …

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, कई जगहों के बदले गए थाना प्रभारी, देखें लिस्ट …

ShivApr 19, 20251 min read

बलौदाबाजार। बलौदाबाजार पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें…

April 19, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

दो सहायक शिक्षक निलंबित, शराब पीकर स्कूल आने और अनुशासनहीनता के मामले में डीईओ ने की कार्रवाई

धमतरी। काम में लापरवाही बरतने वाले दो शिक्षकों पर डीईओ ने निलंबन की कार्रवाई की है. ड्यूटी में अनुपस्थित रहने और शराब पीकर स्कूल आने के मामले में अरौद के सहायक शिक्षक और अनुशासनहीनता के आरोप में सेजेस कंडेल की सहायक शिक्षिका को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

डीईओ टीआर जगदल्ले की ओर से जारी आदेश के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमतरी से शिकायत के आधार पर मिलन सिंह ध्रुव, सहायक शिक्षक (एलबी) शासकीय प्राथमिक शाला अरौद लीलर एक जनवरी 2024 से 9 नवंबर 2024 तक अभिलेख (पाठकान) के अनुसार कुल 35 दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा. इसके अलावा शराब सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने की शिकायत मिली थी. इस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किंतु जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर शिकायत प्रकरण में जांच की गई. प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मिलन सिंह ध्रुव, सहायक शिक्षक (एलबी) शासकीय प्राथमिक शाला अरौद लीलर को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया.

इसी तरह प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कंडेल से लावनी साहू सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) प्राप्त शिकायत के आधार पर विभागीय जांच की गई. जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार लावनी साहू, सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) शासकीय उमावि कंडेल के ऊपर लगा आरोप सही पाया गया. लावनी साहू द्वारा लगातार अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता की लगातार पुनरावृत्ति की जा रही है. जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लावनी साहू को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया. दोनों का निलंबन मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, धमतरी नियत किया जाता है. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.