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अवैध खनन पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 10 वाहन राजसात

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ShivDec 4, 20242 min read

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में वन विभाग की टीम…

छत्तीसगढ़ में कई जजों का हुआ ट्रांसफर, HC ने जारी किया आदेश, देखें लिस्ट

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ShivDec 4, 20241 min read

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थ कई…

मुख्यमंत्री ने भारतीय नौसेना दिवस की दी बधाई

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ShivDec 4, 20241 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 4 दिसम्बर को भारतीय…

CGPSC परिवहन उप निरीक्षक भर्ती : 17 दिसंबर को इंटरव्यू, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी

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ShivDec 4, 20242 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परिवहन विभाग में परिवहन…

December 4, 2024

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दो सहायक शिक्षक निलंबित, शराब पीकर स्कूल आने और अनुशासनहीनता के मामले में डीईओ ने की कार्रवाई

धमतरी। काम में लापरवाही बरतने वाले दो शिक्षकों पर डीईओ ने निलंबन की कार्रवाई की है. ड्यूटी में अनुपस्थित रहने और शराब पीकर स्कूल आने के मामले में अरौद के सहायक शिक्षक और अनुशासनहीनता के आरोप में सेजेस कंडेल की सहायक शिक्षिका को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

डीईओ टीआर जगदल्ले की ओर से जारी आदेश के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमतरी से शिकायत के आधार पर मिलन सिंह ध्रुव, सहायक शिक्षक (एलबी) शासकीय प्राथमिक शाला अरौद लीलर एक जनवरी 2024 से 9 नवंबर 2024 तक अभिलेख (पाठकान) के अनुसार कुल 35 दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा. इसके अलावा शराब सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने की शिकायत मिली थी. इस पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किंतु जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर शिकायत प्रकरण में जांच की गई. प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मिलन सिंह ध्रुव, सहायक शिक्षक (एलबी) शासकीय प्राथमिक शाला अरौद लीलर को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया.

इसी तरह प्राचार्य, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कंडेल से लावनी साहू सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) प्राप्त शिकायत के आधार पर विभागीय जांच की गई. जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार लावनी साहू, सहायक शिक्षक (प्रयोगशाला) शासकीय उमावि कंडेल के ऊपर लगा आरोप सही पाया गया. लावनी साहू द्वारा लगातार अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता की लगातार पुनरावृत्ति की जा रही है. जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर लावनी साहू को छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया. दोनों का निलंबन मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, धमतरी नियत किया जाता है. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.