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महतारी सम्मान 2025ः नवसृजन मंच ने विविध क्षेत्र की 61 मातृशक्तियों को किया सम्मानित

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ShivMar 6, 20256 min read

रायपुर। प्रदेश की सामाजिक संस्था नवसृजन मंच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला…

IAS महादेव कावरे ने कुशाभाऊ ठाकरे के कुलपति का पदभार किया ग्रहण

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ShivMar 6, 20251 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के IAS महादेव कावरे ने मीडिया गुरुकुल कुशाभाऊ…

रायपुर नगर निगम सभापति का चुनाव कल

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ShivMar 6, 20251 min read

रायपुर। नगर निगम सभापति का चुनाव शुक्रवार को होगा. भाजपा…

March 6, 2025

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शादी का झांसा देकर आदिवासी युवती से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

रायपुर। रेप और एट्रोसीटी एक्ट के मामले में विशेष कोर्ट ने एक बेबस आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय दिलाया. कोर्ट ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी रौनक डे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायाधीश पंकज सिन्हा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

बता दें कि शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक शोषण के मामलें में विशेष अदालत ने दोषी रौनक डे को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह फैसला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया, जहां एक आदिवासी रेप पीड़िता को न्याय मिला और समाज में कानून और न्याय व्यवस्था के इंसाफ को बरकरार रखा. आरोपी रौनक डे के खिलाफ बीएनएस की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. इस मामले को फास्टट्रैक में लगने के बाद आज इस मामले मे आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई.