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अंबेडकर की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने पोती मिट्टी, मचा बवाल

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ShivJun 9, 20252 min read

रायगढ़। चक्रधर नगर थाने और कलेक्ट्रेट करीब अंबेडकर चौक में…

प्रदेश में नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही मुहिम तेज, 25 मेडिकल स्टोरों की लाइसेंस निरस्त…

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ShivJun 9, 20252 min read

रायपुर। प्रदेश में नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने…

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भव्य एवं धूमधाम से मनाया जायेगा “रथयात्रा महोत्सव” : पुरन्दर मिश्रा

ShivJun 9, 20251 min read

रायपुर। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजधानी रायपुर…

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने EVM-VVPAT वेयरहाउस का किया त्रैमासिक निरीक्षण

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ShivJun 9, 20251 min read

रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने सोमवार को रायपुर…

June 9, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

परिवहन उपनिरीक्षक अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज

बिलासपुर। परिवहन उपनिरीक्षक (तकनीकी) पद के लिए चयन सूची में नाम आने के बावजूद जांजगीर-चांपा के ऋषभ स्वर्णकार को नौकरी नहीं मिल सकी। इसको लेकर उन्होंने साल 2017 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने अब उनकी याचिका खारिज कर दी है। पीएससी ने 27 जुलाई 2016 को परिवहन उपनिरीक्षक (तकनीकी) पद के लिए विज्ञापन निकाला था। ऋषभ ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया, परीक्षा दी, इंटरव्यू भी पास किया। 25 अप्रैल 2017 को जब चयन सूची आई, तो उनका नाम चौथे नंबर पर था। लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई और न ही कोई कारण बताया गया।

इस पर ऋषभ ने उसी साल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिजिकल टेस्ट में भाग लिया था और जांजगीर के जिला अस्पताल में उनकी जांच भी हुई थी। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि नियुक्ति आदेश को रद्द किया जाए और उनकी शारीरिक जांच दोबारा कराई जाए। राज्य सरकार ने जवाब में बताया कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी की कम से कम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन ऋषभ की ऊंचाई 164.3 सेंटीमीटर मापी गई। यही कारण है कि उन्हें अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और पाया कि अभ्यर्थी तय शारीरिक मानक को पूरा नहीं करता है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि याचिका में विचार करने योग्य कोई ठोस आधार नहीं है और इसे खारिज कर दिया।