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सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में लगी आग

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ShivMay 11, 20252 min read

जांजगीर-चाम्पा।  छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही…

नहीं रहा नंदनवन की शान ‘नरसिंह’, ढाई महीने की बीमार के बाद हुई मौत…

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ShivMay 11, 20251 min read

रायपुर। नंदनवन पक्षी विहार में बीते दस सालों से आकर्षण का…

ठेका निरस्त होते ही सैंकड़ों स्वास्थ्य मितान हुए बेरोजगार, सरकार से समायोजन की कर रहे मांग

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ShivMay 11, 20252 min read

रायपुर।   आयुष्मान भारत योजना में अहम भूमिका निभा चुके छत्तीसगढ़…

रात 12 के बाद भी हाइपर क्लब में चल रही थी पार्टी, पुलिस ने तत्काल कराया बंद

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ShivMay 11, 20251 min read

रायपुर।  राजधानी रायपुर के हाइपर क्लब को पुलिस ने देर…

May 11, 2025

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रिटायरमेंट के डेढ़ साल पहले अधिकारी का नक्सल क्षेत्र में ट्रांसफर, हाई कोर्ट ने आदेश पर लगाई रोक…

बिलासपुर। रिटायरमेंट में 1 साल 8 माह बचे होने के बावजूद अधिकारी का नक्सल क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया. आदेश के खिलाफ अधिकारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ट्रांसफर पर रोक लगा दी है.

दुर्ग स्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रशिक्षण अधीक्षक के पद पर पदस्थ रायपुर निवासी सरोज वर्मा का ट्रांसफर विभाग ने घोर अनुसूचित एवं नक्सली जिला बीजापुर कर दिया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए सरोज वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

मामले की सुनवाई के दौरान अधिकारी की ओर से तर्क दिया गया कि छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार 55 वर्ष से अधिक की उम्र पार चुके शासकीय सेवक को घोर अनुसूचित जिले में पदस्थ नहीं किया जाएगा. याचिकाकर्ता की उम्र 60 वर्ष एवं 4 माह होने के बावजूद उनका स्थानांतरण घोर अनुसूचित-नक्सली जिला बीजापुर कर दिया गया, जो पॉलिसी का उल्लंघन है.

अधिकारी की ओर से साथ में यह तर्क दिया गया कि उन्हें मिर्गी की बीमारी है, और उनके रिटायरमेन्ट को सिर्फ 1 वर्ष 8 माह शेष है, ऐसे में घोर अनुसूचित-नक्सली जिला बीजापुर में ज्वाइन करने से याचिकाकर्ता को परेशानी होगी. हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है.