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आय से अधिक संपत्ति का मामला : पंचायत विभाग के निलंबित ज्वॉइंट डायरेक्टर को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

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ShivApr 2, 20252 min read

बिलासपुर।  पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित ज्वॉइंट डायरेक्टर अशोक…

पेयजल की समस्या दूर करने बनाई गई कंट्रोल रूम, इन नंबरों पर कर सकते हैं शिकायत…

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ShivApr 2, 20251 min read

रायपुर।   गर्मी के दिनों मैदानी स्तर पर पेयजल की समस्याओं…

बोर खनन पर लगी रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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ShivApr 2, 20251 min read

रायपुर।  गर्मी के दिनों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने…

पूर्व CM बघेल के खिलाफ FIR पर PCC चीफ ने सरकार को घेरा, तो मंत्री जायसवाल ने कहा-

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ShivApr 2, 20253 min read

रायपुर।   महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल…

CBI ने दर्ज की भूपेश बघेल पर FIR : महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई ने की कार्रवाई

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ShivApr 2, 20252 min read

रायपुर।  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने महादेव बेटिंग एप मामले…

April 2, 2025

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पत्नी के गर्भवती होने पर ट्रांसफर पर लगाई रोक, जानें हाईकोर्ट ने किस मामले में सुनाया अहम फैसला

बिलासपुर।      धमतरी जिले के उमरगांव निवासी पुलिस कांस्टेबल नवदीप ठाकुर के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी की गर्भावस्था को ध्यान में रखते हुए रोक लगा दी है। आईजी रायपुर द्वारा जारी आदेश के तहत नवदीप ठाकुर का ट्रांसफर धमतरी से महासमुंद किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

याचिका में बताया गया कि उनकी पत्नी डिगेश्वरी ध्रुव 6 माह की गर्भवती हैं और प्रसव की संभावित तिथि तीन महीने बाद है। परिवार में गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए कोई अन्य सदस्य नहीं है, और ट्रांसफर की स्थिति में वह उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी।