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हार्डवेयर व्यापारी के लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली, ऑटो पार्ट्स दुकान संचालक की हालत गंभीर, इलाज जारी…

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ShivApr 18, 20251 min read

दंतेवाड़ा।  छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक व्यापारी की लाइसेंसी पिस्टल…

40 लाख के इनामी 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, एक दंपति भी शामिल

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ShivApr 18, 20251 min read

सुकमा।  छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान को…

Ex-IAS अनिल टुटेजा के घर पर CBI की दबिश, खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज…

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ShivApr 18, 20251 min read

रायपुर। बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को…

April 18, 2025

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पत्नी के गर्भवती होने पर ट्रांसफर पर लगाई रोक, जानें हाईकोर्ट ने किस मामले में सुनाया अहम फैसला

बिलासपुर।      धमतरी जिले के उमरगांव निवासी पुलिस कांस्टेबल नवदीप ठाकुर के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी की गर्भावस्था को ध्यान में रखते हुए रोक लगा दी है। आईजी रायपुर द्वारा जारी आदेश के तहत नवदीप ठाकुर का ट्रांसफर धमतरी से महासमुंद किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

याचिका में बताया गया कि उनकी पत्नी डिगेश्वरी ध्रुव 6 माह की गर्भवती हैं और प्रसव की संभावित तिथि तीन महीने बाद है। परिवार में गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए कोई अन्य सदस्य नहीं है, और ट्रांसफर की स्थिति में वह उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी।