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मंत्रिमंडल विस्तार टला!: केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा नाम, स्थानीय नेताओं में नहीं बन पाई सहमति

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ShivApr 10, 20253 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर…

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर को लाया गया भारत, सीएम साय बोले – ये बड़ी जीत है…

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रायपुर।  26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को…

एक इनामी समेत 3 सक्रिय नक्सली गिरफ्तार, ग्रामीणों की हत्या में थे शामिल

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ShivApr 10, 20251 min read

सुकमा। जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को…

April 10, 2025

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पत्नी के गर्भवती होने पर ट्रांसफर पर लगाई रोक, जानें हाईकोर्ट ने किस मामले में सुनाया अहम फैसला

बिलासपुर।      धमतरी जिले के उमरगांव निवासी पुलिस कांस्टेबल नवदीप ठाकुर के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी की गर्भावस्था को ध्यान में रखते हुए रोक लगा दी है। आईजी रायपुर द्वारा जारी आदेश के तहत नवदीप ठाकुर का ट्रांसफर धमतरी से महासमुंद किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

याचिका में बताया गया कि उनकी पत्नी डिगेश्वरी ध्रुव 6 माह की गर्भवती हैं और प्रसव की संभावित तिथि तीन महीने बाद है। परिवार में गर्भवती पत्नी की देखभाल के लिए कोई अन्य सदस्य नहीं है, और ट्रांसफर की स्थिति में वह उनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी।