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धार्मिक कथाएँ जीवन जीने की देती हैं प्रेरणा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivMar 3, 20252 min read

भोपाल।    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सनातन…

शहरों के चहुंमुखी विकास में स्थानीय निकायों का भरपूर सहयोग करेगी सरकार – अरुण साव

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ShivMar 3, 20252 min read

रायपुर।   उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण…

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान: श्याम बिहारी जायसवाल

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ShivMar 3, 20253 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी…

March 3, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध

रायपुर-  भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।