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अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

रायपुर ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई, 10 दिन में 614 नशेड़ी ड्राइवर पकड़े गए

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने और नशे…

March 9, 2026

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जमीन मुआवजा घोटाला में तत्कालीन SDM निलंबित, राज्य सरकार ने जारी किया गया आदेश

रायपुर। बिलासपुर जिले में बहुचर्चित अरपा-भैंसाझार-चकरभाठा में भू-अर्जन में किये गये अनियमितता पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कोटा के तत्कालीन एसडीएम रहे और वर्तमान में वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आनंदरूप को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि बिलासपुर जिला में अरपा भैंसाझार परियोजना में एक ही खसरे का अलग-अलग रकबा दिखाकर मुआवजा बांटने में 3 करोड़ 42 लाख 17 हजार 920 रुपये की अनियमितता सामने आयी थी। पहले जांच में कोटा के तत्कालीन एसडीएम आनंद रूप तिवारी, कीर्तिमान सिंह राठौर समेत अन्य अफसरों को दोषी पाया गया था।

इस जांच रिपोर्ट में एसडीएम आनंदरूप का नाम सामने आने के बाद भी उन्हे बिलासपुर आरटीओं की जवाबदारी दे दी गयी थी। इस पूरे मामले में सरकार ने अब एक्शन लेते हुए तत्कालीन एसडीएम आनंदरूप को सस्पेंड कर दिया है। आदेश में सरकार ने स्पष्ट किया है कि रपा-भैंसाझार-चकरभाठा में भू-अर्जन में नहर निर्माण के लिए किये गये भू अर्जन में अनियमितता के कारण सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ है। इस गंभीर आर्थिक अनियमितता में लिप्त अफसर आनंदरूप को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है।