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बालोद और बेमेतरा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

बालोद/बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट और विभिन्न जिला कोर्टों को लगातार…

महापुरुषों के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगी नई पीढ़ी : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के…

दुर्ग में 5 एकड़ में अवैध अफीम की खेती का खुलासा, पौधे उखाड़ने की कार्रवाई शुरू

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के समोदा में अवैध रूप से…

March 9, 2026

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जो कहेंगे सच कहेंगे

जमीन मुआवजा घोटाला में तत्कालीन SDM निलंबित, राज्य सरकार ने जारी किया गया आदेश

रायपुर। बिलासपुर जिले में बहुचर्चित अरपा-भैंसाझार-चकरभाठा में भू-अर्जन में किये गये अनियमितता पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कोटा के तत्कालीन एसडीएम रहे और वर्तमान में वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आनंदरूप को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि बिलासपुर जिला में अरपा भैंसाझार परियोजना में एक ही खसरे का अलग-अलग रकबा दिखाकर मुआवजा बांटने में 3 करोड़ 42 लाख 17 हजार 920 रुपये की अनियमितता सामने आयी थी। पहले जांच में कोटा के तत्कालीन एसडीएम आनंद रूप तिवारी, कीर्तिमान सिंह राठौर समेत अन्य अफसरों को दोषी पाया गया था।

इस जांच रिपोर्ट में एसडीएम आनंदरूप का नाम सामने आने के बाद भी उन्हे बिलासपुर आरटीओं की जवाबदारी दे दी गयी थी। इस पूरे मामले में सरकार ने अब एक्शन लेते हुए तत्कालीन एसडीएम आनंदरूप को सस्पेंड कर दिया है। आदेश में सरकार ने स्पष्ट किया है कि रपा-भैंसाझार-चकरभाठा में भू-अर्जन में नहर निर्माण के लिए किये गये भू अर्जन में अनियमितता के कारण सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ है। इस गंभीर आर्थिक अनियमितता में लिप्त अफसर आनंदरूप को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है।