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ShivJun 17, 20251 min read

रायपुर। मोहला मानपुर जिले के हाई स्कूल वासड़ी में वर्षों…

शास्त्री मार्केट शराब दुकान में 5 लाख की चोरी, सुपरवाइजर फरार

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ShivJun 17, 20251 min read

रायपुर। शराब दुकान का सुपरवाइजर करीब 5 लाख रुपए लेकर…

महिला और नवजात की मौत, प्रसव के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का आरोप

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ShivJun 17, 20251 min read

कोरबा। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कोरवा परिवार…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की टेलीफोन डायरेक्टरी का किया विमोचन

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय…

June 17, 2025

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खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में जवाब नहीं दे पाई राज्य सरकार, मांगा समय, अब इस दिन होगी सुनवाई…

बिलासपुर-  प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार मंगलवार को फिर से जवाब प्रस्तुत नहीं कर सकी और इसके लिए समय मांगा। चीफ जस्टिस की डीबी ने इस पर सख्ती बरतते हुए रायपुर में नेशनल हाइवे में धनेली के पास से एयरपोर्ट मार्ग और बिलासपुर में सेंदरी चौक के पास जमीन अधिग्रहण में की गई त्रुटियों को ठीक करने के लिए अंतिम अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 2 जुलाई को होगी।

बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रदेश की खराब सड़कों पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। मामले में 3 अप्रैल 2024 को सुनवाई में न्याय मित्रों ने न्यायालय के समक्ष रायपुर एयरपोर्ट जाने के लिए नेशनल हाइवे में धनेली के पास से एयरपोर्ट मार्ग के खराब होने की रिपोर्ट पेश की थी। हाईकोर्ट ने तत्काल स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, जिस पर राज्य सरकार ने लगभग 22.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण की जानकारी दी थी लेकिन चुनाव के कारण टेंडर जारी नहीं होने की बात भी कही गई थी। इस पर न्यायामित्रों ने जनहित में जारी न्यायालायीन आदेश पर आचार संहिता लागू नहीं होने की बात कही थी। साथ ही जनहित की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान टेंडर जारी करने का आदेश दिया था, जिससे नागरिकों को जल्द राहत प्रदान की जा सके।

कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी मामले को देखने के निर्देश दिए थे। 11 जून को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से निर्देश के लिए समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। साथ ही 3 अप्रैल 2024 के आदेश का तथा सेंदरी चौक के पास जमीन अधिग्रहण में की गई त्रुटियों के लिए 19 फरवरी को दिए गए आदेश पालन करने का मुख्य सचिव को अंतिम अवसर दिया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमित्र राजीव श्रीवास्तव, प्रतीक शर्मा, आशुतोष सिंह कछवाहा मौजूद रहे।