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CGMSC गड़बड़ी: रायपुर-दुर्ग समेत हरियाणा के दर्जनभर से अधिक ठिकानों पर ACB-EOW ने मारा छापा, कई अहम दस्तावेज किए बरामद

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ShivJan 27, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) में हुई गड़बड़ी के…

अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है भाजपा- डिप्टी सीएम विजय शर्मा

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ShivJan 27, 20253 min read

रायपुर।   हम दीनदयाल के अंत्योदय के सिद्धांत “अंतिम व्यक्ति तक…

निकाय चुनाव 2025: कांग्रेस ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ की इन 6 नगर पंचायतों में अपने प्रत्याशियों का किया ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

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ShivJan 27, 20251 min read

सारंगढ़-बिलाईगढ़। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए…

January 27, 2025

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पिता की बीमारी की जानकारी देने आए बेटे को भेजा गया जेल, कोर्ट ने 25 हजार का मुआवजा देने का दिया आदेश

बिलासपुर। अपनी बीमारी की वजह से एसडीओ के आदेश पर पेशी में नहीं पहुंच सके पिता की जानकारी देने आए बेटे को ही 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया. मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एडीजे) ने सुनवाई करते हुए प्रार्थी को 25 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. इस आदेश के खिलाफ एसडीओ ने हाईकोर्ट में अपील की. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इसे खारिज करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को सही ठहराया है.

जानकारी के अनुसार, तखतपुर के जोरापारा निवासी साधराम सतनामी श्रमिक हैं, उनके पिता जोतराम सतनामी ने सरकारी जमीन पर मकान बनाया था. इसकी शिकायत मिलने पर तत्कालीन एसडीओ राजस्व कोटा ने मौके पर दल भेजकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और 500 रुपये जुर्माना भी लगाया. पेशी के दिन जोतराम बीमार होने के कारण एसडीओ कोर्ट नहीं पहुंच सका, जिसकी जानकारी देने उसने अपने बेटे साधराम को भेजा.

कोर्ट में आकर जब साधराम ने पिता के बीमार होने की जानकारी दी तो एसडीओ आशुतोष अवस्थी ने साधराम को ही 15 दिन के लिए जेल भेज दिया. जेल से आने पर सिविल कोर्ट में मामला लगाया गया. मामले में एडीजे ने सुनवाई कर पीड़ित को 25 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया. इसके खिलाफ वर्तमान में अपर कलेक्टर पदस्थ अवस्थी ने हाईकोर्ट में अपील की. मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय के सिंगल बेंच में हुई. कोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी.