Special Story

ड्रंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों पर रायपुर पुलिस द्वारा की जा रही सख्त कार्यवाही

ड्रंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों पर रायपुर पुलिस द्वारा की जा रही सख्त कार्यवाही

ShivJun 9, 20252 min read

रायपुर। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ.…

अंबेडकर की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने पोती मिट्टी, मचा बवाल

अंबेडकर की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने पोती मिट्टी, मचा बवाल

ShivJun 9, 20252 min read

रायगढ़। चक्रधर नगर थाने और कलेक्ट्रेट करीब अंबेडकर चौक में…

प्रदेश में नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही मुहिम तेज, 25 मेडिकल स्टोरों की लाइसेंस निरस्त…

प्रदेश में नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही मुहिम तेज, 25 मेडिकल स्टोरों की लाइसेंस निरस्त…

ShivJun 9, 20252 min read

रायपुर। प्रदेश में नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने…

dummy-img

भव्य एवं धूमधाम से मनाया जायेगा “रथयात्रा महोत्सव” : पुरन्दर मिश्रा

ShivJun 9, 20251 min read

रायपुर। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजधानी रायपुर…

June 9, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तेज, स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टरों जारी किया पत्र, संशोधित समय-सारणी के अनुसार होगी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है. इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया है. इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है. विभाग द्वारा संशोधित समय-सारणी भी जारी की गई है, जिसके अनुरूप युक्तिकरण की कार्रवाई होगी.

जारी आदेश में विभाग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता बच्चों की संख्या के अनुपात में सुनिश्चित की जानी चाहिए. वर्तमान में प्रदेश की कई शालाओं में सैकड़ों शिक्षक अतिशेष हैं, जबकि कई शालाएं शिक्षक विहीन या एकल शिक्षक प्रणाली पर निर्भर हैं. इस स्थिति में सुधार के लिए शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण छात्रहित में उचित बताया गया है.

आदेश के अनुसार, उन स्थानों पर जहां एक ही परिसर में या निकटवर्ती क्षेत्र में दो या अधिक शालाएं संचालित हो रही हैं, उनका युक्तियुक्तकरण किया जाएगा. इसके साथ ही अतिशेष शिक्षकों को शिक्षक विहीन अथवा एकल शिक्षक शालाओं में समायोजित किया जाएगा.

यह पूरी प्रक्रिया मंत्रिपरिषद् के दिनांक 09 जुलाई 2024 के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संचालित की जाएगी. सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित समय-सारणी का पालन करते हुए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.