Special Story

तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट…

तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट…

Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से…

निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र, समर्थकों ने दी बधाई

निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र, समर्थकों ने दी बधाई

Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी…

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

Shiv Mar 9, 2026 1 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

March 9, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

हाईकोर्ट ने रेंज असिस्टेंट वेदप्रकाश शर्मा के तबादले पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर। बिलासपुर वन मंडल के बेलतरा में पदस्थ रेंज असिस्टेंट वेदप्रकाश शर्मा के तबादले पर हाईकोर्ट ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। अदालत ने 4 फरवरी 2026 को जारी ट्रांसफर आदेश के अमल पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

वेदप्रकाश शर्मा को बेलतरा-बिलासपुर वन मंडल से मुंगेली वन मंडल भेजने का आदेश मुख्य वन संरक्षक की ओर से जारी हुआ था। शर्मा ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि एक वन मंडल से दूसरे मंडल में तबादला करने का अधिकार मुख्य वन संरक्षक को नहीं है। यह अधिकार प्रधान मुख्य वन संरक्षक को है। अदालत के सामने पीसीसीएफ द्वारा पहले जारी किए गए पत्र भी पेश किए गए, जिनमें अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बताया गया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस पी.पी. साहू की एकल पीठ में हुई। राज्य सरकार की ओर से शैलजा शुक्ला ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने यह मांग स्वीकार कर ली और तब तक के लिए ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। 4 फरवरी 2026 के तबादला आदेश का प्रभाव और क्रियान्वयन अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा।