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सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में टकराव: परिवहन व्यवस्था पर संघ के कब्जे की कोशिश, उद्योगपति असहज, दबाव की राजनीति के आरोप

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Shiv Mar 19, 2026 3 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ औद्योगिक परिवहन कल्याण संघ अपनी पांच सूत्रीय मांगों को…

सेप्टिक टैंक मौत मामले में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने लिया संज्ञान, रायपुर पहुंचे उपाध्यक्ष हरदीप सिंह

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Shiv Mar 19, 2026 1 min read

रायपुर। राजधानी में रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के गटर सीवरेज टैंक से में…

हाईकोर्ट का पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में बड़ा फैसला, वेटिंग लिस्ट से भरे जाएंगे जॉइनिंग के बाद रिक्त पद

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Shiv Mar 19, 2026 2 min read

बिलासपुर। पुलिस आरक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते…

सदन में विनियोग विधेयक पारित : नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा- राज्य और केंद्र के बीच पीस रही जनता, वित्त मंत्री ओपी बोले- 

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Shiv Mar 19, 2026 4 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को विस्तृत चर्चा के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27…

धान खरीदी में मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, किसान का बकाया 84 क्विंटल धान लेने का दिया निर्देश

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Shiv Mar 19, 2026 2 min read

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्टॉक जांच में धान नहीं होने की बात…

पत्रकारों के मुद्दों पर बनेगी कार्ययोजना, विजयवाड़ा में आईजेयू का बड़ा आयोजन

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Shiv Mar 18, 2026 2 min read

हैदराबाद/चंडीगढ़। इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन (आईजेयू) का 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन 28-29…

March 19, 2026

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हाईकोर्ट ने कुम्हार की आजीविका रोकने वाले नायब तहसीलदार के आदेश पर लगाया स्टे, कलेक्टर से मांगा जवाब

बिलासपुर। आजीविका रोके जाने के मामले में सुनवाई कर हाईकोर्ट ने नायब तहसीलदार के आदेश पर स्थगन दिया है. साथ ही कलेक्टर दुर्ग समेत प्रतिवादी अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि कुम्हार का परम्परागत काम करने वाले याचिकाकर्ता को नायब तहसीलदार ने अपने एक आदेश से रोक दिया.

ग्राम कौही, तहसील पाटन जिला दुर्ग निवासी कुमोद प्रजापति ने नायब तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग द्वारा दिए स्थगन आदेश 26 फरवरी 2026 के विरुद्ध हाईकोर्ट याचिका लगाई थी. मामले में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायलय ने नायब तहसीलदार के आदेश को स्थगित करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में स्थगन प्रदान किया है. याचिकाकर्ता कुम्हार जाति के होने के कारण अपने परिवार के सदस्य के साथ मिलकर कई पीढ़ियों से की जा रही मिट्टी के बर्तन, सुराही, मटका इत्यादि बनाने का कार्य करते चले आ रहा था, लेकिन गांव के उपसरपंच हेमलाल सोनकर और पूर्व माध्यमिक शाला कौही, पाटन के हेडमास्टर ने मोहन लाल देवांगन ने झूठी शिकायत कर दी. इससे याचिकाकर्ता के पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे इस काम पर नायब तहसीलदार ने रोक लगा दी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उच्च न्यायलय को बताया कि नायब तहसीलदार, पाटन, दुर्ग की कार्यवाही विधि विरुद्ध है क्योंकि बिना नोटिस दिए, याचिकाकर्ता को बिना सुनवाई का मौका दिए सीधा स्थगन दिया था. जबकि 22 अगस्त 2015 को माटीकला बोर्ड अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष मांग करने पर यह आदेश दिया गया कि कुम्हार जाति द्वारा पारिवारिक पेशा ईट मिट्टी के बर्तन बनाये जाने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की दस लाख तक रोयल्टी से मुक्त रखा गया है. सार्वजनिक स्थान से सभी दिशाओं से 50 मीटर तक निर्माण नहीं किया जायेगा, 50 मीटर को छोड़कर निर्माण के अनुमति दी गई है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने बताया कि, 26 सितंबर 2006 को अवर सचिव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुम्हारों के लिए 5 एकड़ भूमि आरक्षित की जाए लेकिन आज तक अवर सचिव के आदेश का पालन नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने भी इस पर खनिज विभाग के अधिकारी एवं नायब तहसीलदार पाटन पर नाराजगी व्यक्त की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद उच्च न्यायलय ने कलेक्टर दुर्ग, तहसीलदार, पाटन खनिज विभाग, उप सरपंच एवं अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है. पाटन तहसील के नायब तहसीलदार के स्थगन पर याचिकाकर्ता के पक्ष में रोक लगा दी है.