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मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संशोधनों को मंजूरी

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ShivApr 22, 20252 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की…

मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने में भागीदारी करें आयुष विभाग : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivApr 22, 20255 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मेडिकल टूरिज्म…

एयर एम्बुलेंस सुविधा का होगा विस्तार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivApr 22, 20254 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश…

April 23, 2025

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शराब घोटाले के आरोपियों की याचिकाएं हाई कोर्ट ने की खारिज, दर्ज एफआईआर को दी गई थी चुनौती…

बिलासपुर। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपियों की याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के बेंच के फैसले से पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर व विधु गुप्ता सहित सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

बता दें, कि शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है. इन सभी आरोपियों ने एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अपने खिलाफ की गई एफआइआर को निरस्त करने की मांग की थी.

आरोपियों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका लगाई थी. इस मामले में बीते 10 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सार्वजनिक किया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.