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जनसेवा का प्रभावी माध्यम है सिविल सेवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

जनसेवा का प्रभावी माध्यम है सिविल सेवा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivApr 21, 20255 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिविल…

April 22, 2025

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शराब घोटाले के आरोपियों की याचिकाएं हाई कोर्ट ने की खारिज, दर्ज एफआईआर को दी गई थी चुनौती…

बिलासपुर। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपियों की याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के बेंच के फैसले से पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, अनवर ढेबर व विधु गुप्ता सहित सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

बता दें, कि शराब घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है. इन सभी आरोपियों ने एसीबी और ईओडब्ल्यू की एफआईआर को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अपने खिलाफ की गई एफआइआर को निरस्त करने की मांग की थी.

आरोपियों ने हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका लगाई थी. इस मामले में बीते 10 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सार्वजनिक किया है. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.