रेलवे की जमीन से ठेले-गुमटियों को हटाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा- नगर पालिका को कोई अधिकार नहीं

बिलासपुर। तखतपुर नगर पालिका की रेलवे भूमि से गुमटी और ठेलों को हटाए जाने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि निगम पालिका के पास रेलवे भूमि से कब्जा हटाने का कोई अधिकार नहीं है.
दरअसल, तखतपुर नगर के मंडी चौक क्षेत्र में स्थित रेलवे भूमि (खसरा नं. 429/1, रकबा 23.41 एकड़) पर पिछले तीन दशकों से गरीब और छोटे व्यवसायी ठेले-गुमटी में दुकान लगाकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं. इस दौरान रेलवे विभाग ने कभी उन्हें हटाने का प्रयास नहीं किया. लेकिन हाल ही में नगर पालिका तखतपुर ने नोटिस जारी कर उन्हें भूमि से बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी. इस कार्रवाई से आहत होकर सुरेश देवांगन उर्फ भाउराम, राजेश ठाकुर, प्रमोद महरा, विकास देवांगन, अब्दुल हबीब खान, शिवकुमार, शहजादा, अजमेर शाह समेत कई अन्य व्यवसायियों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की.
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नगर पालिका तखतपुर को रेलवे भूमि से व्यवसायियों का कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य शासन के अधिकारी और नगर पालिका को रेलवे की जमीन से किसी का कब्जा हटाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है.