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‘सुशासन तिहार’ समेत शासन के कार्यों में रुचि नहीं लेने पर 2 पंचायत सचिव निलंबित

‘सुशासन तिहार’ समेत शासन के कार्यों में रुचि नहीं लेने पर 2 पंचायत सचिव निलंबित

ShivApr 30, 20251 min read

अभनपुर। जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद…

स्कूल शिक्षा विभाग ने 2800 प्राचार्यों की जारी पदोन्नति सूची, देखें लिस्ट…

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ShivApr 30, 20251 min read

रायपुर। राज्य शासन ने बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग में…

बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन को लेकर आदेश जारी, 5 बिंदुओं में जारी किए निर्देश…

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ShivApr 30, 20252 min read

रायपुर। साय कैबिनेट में आज बर्खास्त बीएडधारी शिक्षकों के समायोजन के…

4 आईएएस अफसरों का तबादला, रीना बाबा कंगाले की मंत्रालय में हुई वापसी, देखें तबादला आदेश…

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ShivApr 30, 20252 min read

रायपुर।  राज्य सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया…

इस्कॉन की भूमिका वैश्विक है : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivApr 30, 20254 min read

भोपाल।    भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के संदेश और…

सामूहिक विवाह सामाजिक सुधार का है महत्वपूर्ण कदम – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivApr 30, 20254 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश एवं प्रदेशवासियों को…

April 30, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

गांव और शहर के बीच की दूरी होगी कम : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर।   राज्य के ग्रामीण इलाकों विशेषकर रिमोट एरिया के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना ग्रामीण जनता को विकास की धारा से जोड़ने की एक क्रांतिकारी पहल है। यह योजना गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करेगी और लोगों के जीवन को आसान बनाएगी।

इस योजना के तहत हल्के/मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन ग्रामीण मार्गाें के चिन्हांकन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गाें पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से तीन साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी।

इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रूपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रूपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रूपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी, वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के तहत पहले वर्ष में राज्य के लगभग 100 चिन्हित ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने के लिए 25 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। इससे किसान, मजदूर, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी व ग्रामीण नागरिकों को जनपद, तहसील और जिला मुख्यालयों तक आवागमन की सुविधा प्राप्त होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक सुलभ पहुंच संभव होगी।