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रायपुर : आज शाम घरों में नहीं आएगा पानी, फिल्टरप्लांट में बदला जाएगा खराब वाल्व

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ShivJan 9, 20251 min read

रायपुर।    रावणभाठा फिल्टरप्लांट में खराब एनआरव्ही वाल्व बदले जाने का…

सत्यवती को अब नहीं होगी चलने में परेशानी, जिला अस्पताल मुंगेली में बोन टयूमर का हुआ सफल ऑपरेशन

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ShivJan 9, 20252 min read

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप स्वास्थ्य सुविधाओं एवं बेहतर…

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी, अब तक लगभग 110 लाख मीट्रिक टन की हो चुकी खरीदी

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ShivJan 9, 20251 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश के…

युवा शक्ति राष्ट्र विकास को देगी नई दिशा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivJan 8, 20254 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री…

January 9, 2025

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राज्य ओपन स्कूल की डिप्टी सेकेट्री को हाईकोर्ट से मिली राहत, प्रतिनियुक्त समाप्त करने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक, सचिव को दिया ये आदेश…

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने राज्य ओपन स्कूल की डिप्टी सेक्रेट्री की प्रतिनियुक्ति नियम विरूद्ध तरीके से समाप्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है. साथ ही सचिव को आदेशित किया है कि ओपन स्कूल में डिप्टी सेक्रेट्री के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जाए.

नवनीता सिंह शिक्षा विभाग की अफसर हैं. उनकी पोस्टिंग पहले प्रभारी प्राचार्य डाइट के रायपुर पर हुई थी. 13 मार्च 2024 को राज्य शासन ने उन्हें ओपन स्कूल में डिप्टी सेक्रेट्री के पद पर प्रतिनियुक्ति दी. आरोप है कि इस दौरान ओपन स्कूल की सचिव पुष्पा साहू उन्हें नियम विरूद्ध तरीके से काम करने के लिए दबाव बनाया. जिस पर उन्होंने मना किया, तो नवंबर 2024 में उन्होंने डिप्टी सेक्रेट्री को दिए गए प्रभार छीन लिया गया. इसके बाद उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया गया. इसी दौरान सचिव ने उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजा. लेकिन, विभाग की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया. इसके बावजूद राज्य ओपन स्कूल की सचिव ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नियम विरुद्ध तरीके से प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए 13 दिसंबर को डिप्टी सेक्रेट्री नवनीता सिंह को एक तरफा कार्यमुक्त कर दिया. जिस पर नवनीता सिंह ने उन्हें प्रतिनियुक्ति वापस लेने के लिए अभ्यावेदन भी दिया और पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया. जिसे अमान्य कर दिया.

सचिव के इस रवैए से परेशान होकर डिप्टी सेक्रेट्री नवनीता सिंह ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इसमें बताया गया कि उनका मूल पद स्कूल शिक्षा विभाग में है. शासन ने उन्हें तय समय के लिए प्रतिनियुक्ति दी है. लेकिन, राज्य ओपन स्कूल की सचिव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नियमों को दरकिनार कर उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का आदेश जारी किया है और उन्हें एक तरफा कार्यमुक्त भी कर दिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच में हुई. उन्होंने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य ओपन स्कूल की सचिव के आदेश को निरस्त करते हुए कार्यमुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है. अब हाईकोर्ट के आदेश पर डिप्टी सेक्रेट्री नवनीता सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है.