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छत्तीसगढ़: NSS कैंप में हिंदू छात्रों से जबरन पढ़ाया गया नमाज, पुलिस में की शिकायत…

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ShivApr 15, 20252 min read

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के हिंदू…

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस की जरूरत खत्म, पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान

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ShivApr 14, 20252 min read

रायपुर।    छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए…

April 15, 2025

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प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं भुगतान

रायपुर।   साय सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है. यानी जो लोग 31 मार्च तक संपत्ति कर नहीं पटा सके हैं वे 30 अप्रैल तक बिना किसी सर चार्ज के संपत्ति कर जमा कर सकते हैं. इसका आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने सभी कलेक्टर, आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जारी किया है.

आदेश में कहा गया है कि 2024- 25 में लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची के कार्य में नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई थी. इसके चलते निकायों में राजस्व वसूली के कार्य प्रभावित रहे, इसलिए इस वर्ष संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट दी जा रही है. अब संपत्तिकर 30 अप्रैल 2025 तक जमा कर सकते हैं. निकाय के कर्मचारी भी घर-घर जाकर संपत्तिकर संग्रहण करने एवं नागरिकों को ऑनलाइन (Online) भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.