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प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रदायगी हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति

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ShivApr 3, 20252 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य…

70 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, छिपकली गिरी मध्याह्न भोजन बच्चों को परोसा, अस्पताल में चल रहा ईलाज

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ShivApr 3, 20251 min read

बलरामपुर। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले…

फार्महाउस में रेड, अवैध शराब तस्करी के बड़े रैकेट का हुआ पर्दाफाश

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ShivApr 3, 20253 min read

डोंगरगढ़।  डोंगरगढ़ में लाखों रुपए की अवैध शराब की खेप…

गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर कड़ी निगरानी रखी जाए: बृजमोहन अग्रवाल

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ShivApr 3, 20252 min read

नई दिल्ली/ रायपुर।    रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता…

April 3, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

प्रदेश में संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक कर सकते हैं भुगतान

रायपुर।   साय सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है. यानी जो लोग 31 मार्च तक संपत्ति कर नहीं पटा सके हैं वे 30 अप्रैल तक बिना किसी सर चार्ज के संपत्ति कर जमा कर सकते हैं. इसका आदेश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने सभी कलेक्टर, आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जारी किया है.

आदेश में कहा गया है कि 2024- 25 में लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची के कार्य में नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई थी. इसके चलते निकायों में राजस्व वसूली के कार्य प्रभावित रहे, इसलिए इस वर्ष संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि में 30 दिवस की विशेष छूट दी जा रही है. अब संपत्तिकर 30 अप्रैल 2025 तक जमा कर सकते हैं. निकाय के कर्मचारी भी घर-घर जाकर संपत्तिकर संग्रहण करने एवं नागरिकों को ऑनलाइन (Online) भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.