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March 9, 2026

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श्मशान घाट में अव्यवस्था देखकर भड़के चीफ जस्टिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा रविवार (28 सितंबर) को बिल्हा के मुक्तिधाम पहुंचे। जहां उन्होंने चारों तरफ अव्यवस्था और गंदगी देखी। वे किसी न्यायिक अधिकारी के पिता के निधन पर पहुंचे थे। जिसके बाद उन्होंने इस बदहाली पर संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में इन दिनों दशहरा पर्व की छुट्टी चल रही है। बावजूद इसके चीफ जस्टिस ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई की और कहा कि मृत्यु के बाद शव का सम्मानजनक विदाई संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, कलेक्टर और ग्राम पंचायत को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक के ग्राम रहंगी स्थित मुक्तिधाम का मामला है। दरअसल, हाईकोर्ट के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए बोदरी में आवासीय परिसर बना है। रविवार (28 सितंहर) को हाईकोर्ट के एक न्यायिक अधिकारी के पिता का निधन हो गया। लिहाजा, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने ग्राम पंचायत रहंगी के मुक्तिधाम पहुंचे थे। वहां की स्थिति देख चीफ जस्टिस हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि मुक्तिधाम में कोई बाउंड्रीवॉल या फेंसिंग नहीं है। पहुंचने का रास्ता गड्ढों से भरा है और बारिश में पानी भर जाता है, जिससे लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है। जगह- जगह झाड़ियां और जंगली घास है। जहां सांप और जहरीले कीड़ों के आने की आशंका है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद फेंके गए कपड़े, पॉलीथिन, शराब की बोतलें और कचरा इधर-उधर बिखरा पड़ा है। यहां कचरा फेंकने डिब्बा तक नहीं है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इस अव्यवस्था को लेकर जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। दशहरा अवकाश के बीच सोमवार को उन्होंने इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही शासन, कलेक्टर और ग्राम पंचायत को अव्यवस्था दूर करने तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि जब कोई व्यक्ति स्वर्गवासी होता है, तो उसके पार्थिव शरीर को सम्मानजनक विदाई मिलनी चाहिए। यह कोई वस्तु नहीं कि अमानवीय तरीके से निपटाया जाए। परिवार और रिश्तेदार भावनाओं से जुड़े होते हैं और शांत वातावरण में विदाई चाहते हैं।

राज्य सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता की व्यवस्था करे। ऐसा न करना संविधान, नगरपालिका अधिनियम और पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति पूरे राज्य, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां मुक्तिधाम को सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, पंचायत सचिव और बिलासपुर के कलेक्टर को व्यक्तिगत शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। केस की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।