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भू-राजस्व संहिता की पुरानी सभी अधिसूचनाएं रद्द, अधिकारियों को नए सिरे से सौंपे गए अधिकार

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ShivJun 5, 20254 min read

रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता,…

दो चरणों में होगी जातिगत जनगणना, 1 अक्टूबर 2026 से होगी पहले फेज की शुरुआत

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ShivJun 4, 20251 min read

नई दिल्ली। देश में लंबे समय से रुकी हुई जनगणना…

IAS सौरभ कुमार जायेंगे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, राजस्व विभाग में बनेंगे निदेशक

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ShivJun 4, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी सौरभ कुमार को केंद्र…

NIT रायपुर द्वारा प्लास्टिक इंडस्ट्री विजिट और एक्सपर्ट लेक्चर का किया गया आयोजन

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ShivJun 4, 20253 min read

रायपुर।  राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर में 31 मई से…

June 5, 2025

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जो कहेंगे सच कहेंगे

भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले पर सबसे बड़ी खबर, दिए गए मुआवजे का प्रकाशन होगा

रायपुर।   रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने आज अपने संभाग के सभी कलेक्टरों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. रायपुर संभाग कलेक्टर कांफ्रेंस में भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत लोगों को मिले मुआवजे का प्रकाशन किया जाएगा. इसकी पूरी जानकारी कल जिला प्रशासन की वेबसाइट पर आ जाएगी. इससे पता चल जाएगा कि किस-किस को कितना मुआवजा मिला है.

मुआवजे का विवरण सार्वजनिक होने के बाद लोगों को दावा आपत्ति करने 15 दिन का समय दिया जाएगा. संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने बताया, भारतमाला के अलावा जितने प्रोजेक्ट्स के तहत मुआवजा दिया गया है सभी का प्रकाशन किया जाएगा. रायपुर और धमतरी जिले में 2019 से लेकर अब तक की जानकारी संकलित करने के आदेश दिए गए थे.

क्या है भारतमाला परियोजना का मुआवजा घोटाला?

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत राजधानी रायपुर से विशाखपट्टनम तक 950 किमी सड़क निर्माण किया जा रहा है. इस परियोजना में रायपुर से विशाखापटनम तक फोरलेन सड़क और दुर्ग से आरंग तक सिक्सलेन सड़क बनना प्रस्तावित है. इस सड़क के निर्माण के लिए सरकार ने कई किसानों की जमीनें अधिग्रहित की है. इसके एवज में उन्हें मुआवजा दिया जाना है, लेकिन कई किसानों को अब भी मुआवजा नहीं मिल सका है. विधानसभा बजट सत्र 2025 के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद इस मामले में जांच का फैसला लिया गया था.

क्या है भूमि अधिग्रहण नियम

भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के तहत हितग्राही से यदि 5 लाख कीमत की जमीन ली जाती है, तो उस कीमत के अलावा उतनी ही राशि यानी 5 लाख रुपए सोलेशियम के रूप में भी दी जाएगी. इस तरह उसे उस जमीन का मुआवजा 10 लाख दिया जाएगा. इसके तहत 5 लाख की यदि जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उसके 10 लाख रुपए मिलेंगे और 10 लाख रुपए सोलेशियम होगा. इस तरह हितग्राही को उसी जमीन के 20 लाख रुपए मिलेंगे.