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सिटी 2.0 के लिए बिलासपुर को मिलेगा 100 करोड़ : एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर

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ShivMar 3, 20253 min read

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मध्यप्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य निर्वाचन आयोग के बीच हुआ एमओयू

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March 3, 2025

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मतगणना स्थल के 100 मीटर परिधि अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को किया गया पैदल क्षेत्र घोषित

राजनांदगांव।   लोकसभा निर्वाचन 2024 के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6-राजनांदगांव अंतर्गत जिले में मतगणना 4 जून 2024 को प्रात: 8 बजे से छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन बसंतपुर कैम्पस राजनांदगांव किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने मतगणना तिथि को मतगणना स्थल के 100 मीटर परिधि अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को पैदल क्षेत्र घोषित किया है। इस क्षेत्र के अंदर निर्वाचन संबंधी कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6 राजनांदगांव की मतगणना के लिए तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित किया गया है। मतगणना 4 जून 2024 को सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतगणना कक्ष में शांति व्यवस्था बनाये रखने कहा।

जिससे मतगणना कार्य शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन गणना अभिकर्ता की नियुक्ति जिस विधानसभा गणना कक्ष के लिए हुई है उसी गणना कक्ष में बैठना सुनिश्चित करेंगे। मतगणना कक्ष के द्वार पर शीतल पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ता, मीडिया प्रतिनिधि तथा उद्घोषणा हेतु एक पृथक हॉल रखा गया है। जहाँ चक्रवार मतगणना के परिणाम से अवगत कराया जायेगा।

तीन स्तर में मतगणना स्थल की सुरक्षा

कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि मतगणना स्थल पर तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। सबसे भीतरी स्तर पर केन्द्रीय पुलिस बल, मध्य स्तर पर विशेष सशस्त्र बल तथा सबसे बाहरी स्तर पर जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता, मीडिया प्रतिनिधियों को कृषि उपज मण्डी प्रांगण से होकर प्रवेश करना है। मतगणना में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी फल मण्डी की ओर से प्रवेश करेंगे।

ज़ारी किए गए परिचय पत्र लाना अनिवार्य

मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु पृथक-पृथक रंगों के परिचय पत्र जारी किये गये हैं। गणना अभिकर्ताओं हेतु सफेद रंग का परिचय पत्र जारी किया गया है। जिसे मतगणना के दिन लगाकर आना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता को पूर्व में जारी किये गये परिचय पत्र के आधार पर प्रवेश की पात्रता होगी।