Special Story

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

Shiv Mar 9, 2026 1 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

रायपुर ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई, 10 दिन में 614 नशेड़ी ड्राइवर पकड़े गए

रायपुर ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई, 10 दिन में 614 नशेड़ी ड्राइवर पकड़े गए

Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने और नशे…

March 9, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

शिक्षकों को लगा झटका, स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन बंद करने का आदेश

रायपुर।  युक्तियुक्तकरण से प्रभावित शिक्षकों की चौतरफा मुश्किलें बढ़ गयी है। राज्य सरकार किसी भी सूरत में प्रभावित शिक्षकों को राहत देने को तैयार नहीं है। डीपीआई की तरफ से लगातार जिलों से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ा आदेशजारी किया है। सभी बीईओ को जारी आदेश में डीईओ ने स्कूल ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों के वेतन बंद करने का आदेश दिया है।

साथ ही 22 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी गयी है। रायपुर जिला के धरसींवा, अभनपुर, आरंग और तिल्दा विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजे पत्र में कहा गया है कि संदर्भित विषयांतर्गत “छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 2-24/2024/20-तीन दिनांक 02.08.2024 एवं दिनांक 28.04.2025 के अनुपालन में शालाओं का युक्तियुक्तकरण किये जाने पश्चात विभिन्न शालाओं में अतिशेष शिक्षकों का काउसिंलिंग के माध्यम से युक्तियुक्तकरण किया जाकर जिला स्तर संभाग स्तर एवं राज्य स्तर पर पदस्थापना के आदेश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त युक्तियुक्तकरण के तहत जिन शिक्षकों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, उनका वेतन आहरण आगामी आदेश पर्यन्त रोकते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत दी गई है।” उक्त संदर्भित आदेश के परिपालन में आपके द्वारा की गयी कार्यवाही प्रारूप में दिनांक 22.07.2025 तक हार्ड एवं सॉफट कॉपी में अवगत कराना सुनिश्चित् करें।