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February 25, 2025

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ई-चालान से बचने के लिए वाहन की नंबर प्लेट से छेड़छाड़, पुलिस ने दो आरोपियों को भेजा जेल

रायपुर।  यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई से बचने के लिए वाहन नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. राजधानी रायपुर में आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) सीसीटीवी कैमरों के जरिए यह मामला पकड़ में आया है.

शिकायत के बाद खुला मामला

20 नवंबर 2024 को यातायात पुलिस कार्यालय में अरुण अवस्थी और दीपक देवांगन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके नाम पर ई-चालान जारी हुआ है, जबकि वाहन उनका नहीं है. आईटीएमएस से जांच के बाद पता चला कि उनके वाहन नंबर का उपयोग फर्जी तरीके से किया जा रहा था.

आरोपियों की पहचान मोहम्मद अहमद (ताज नगर, पंडरी) और भावेश सावरकर (राजा तालाब) के रूप में हुई. दोनों ने अपने वाहन क्रमांक CG04 PC 3559 और CG04 PT 5289 में नंबर टेंपरिंग कर फर्जी नंबर प्लेट बनाई थी.

जांच में मोहम्मद अहमद के वाहन पर 9 ई-चालान पाए गए, जिनमें कुल 39,000 रुपये का जुर्माना बकाया है. वहीं, भावेश सावरकर के वाहन पर 4 ई-चालान निकले, जिनमें 14,000 रुपये का जुर्माना लंबित है.

दोनों आरोपियों पर थाना सिविल लाइंस रायपुर में मोटर व्हीकल एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें जेल भेज दिया गया. यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर ऐसे मामलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है.

बता दें कि राजधानी रायपुर में आईटीएमएस सीसीटीवी कैमरा स्थापित होने के बाद से उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार ई-चालान जारी किया जा रहा है. वर्ष 2019 से 2024 तक कुल 4,04,968 उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरूद्ध ई-चालान जारी किया गया है जिसमें लगभग 16 करोड रूपये समन शुल्क राशि वसुल किया गया है. ई-चालान कार्रवाई से बचने के लिए कई वाहन चालकों द्वारा जानबूझ अपने वाहन के नम्बर प्लेट के नम्बर को टेंपरिंग कर संचालित किया जा रहा है. यातायात पुलिस शहर के प्रमुख चौक-चौराहो पर अभियान चलाकर नम्बर टेंपरिंग करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करेंगी. ऐसे वाहनों के संज्ञान में आने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध की कार्रवाई की जावेगी.

पुलिस की अपील

डॉ. अनुराग झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर ने वाहन चालकों से अपील की है, यातायात नियम सड़क पर सुरक्षित व सुगमता पूर्वक चलने के लिए बनाया गया है. यातायात निमयों का पालन कर वाहन चलाने से ई चालान जारी नही होगा. ई चालान से बचने के लिए नम्बर प्लेट में नम्बरों के साथ छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है, ऐसा कदापी ना करें, इससे आपको असुविधा होगी।