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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ समाजसेवी रामजीलाल अग्रवाल के निधन पर किया शोक व्यक्त

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ShivMay 24, 20251 min read

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र के…

बिजली खंभे से टकराई तेज रफ्तार बाइक, चार युवकों की मौत, गांव में पसरा मातम

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ShivMay 24, 20251 min read

सरायपाली।  महासमुंद जिले के सरायपाली नगर में आज एक दर्दनाक…

बिना दस्तखत सरकारी खाते से निकले 24 लाख से अधिक रकम, DEO ने बनाई जांच कमेटी

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ShivMay 24, 20252 min read

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।  बिना दस्तखत सरकारी खाते से 24 लाख से अधिक…

May 24, 2025

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हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश, अत्यावश्यक मामलों की होगी सुनवाई

बिलासपुर।  12 मई सोमवार से 6 जून 2025 शुक्रवार तक हाईकोर्ट में ग्रीष्म अवकाश रहेगा. इस दौरान अवकाशकालीन जज मामलों की सुनवाई करेंगे. सोमवार 9 जून को कोर्ट पुनः खुलेगा. ग्रीष्म अवकाश में अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई तथा पुराने मामलों को दायर तथा सूचीबद्ध करने की सुविधा रहेगी. चीफ जस्टिस के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश के दौरान सभी सिविल, आपराधिक, रिट मामले दाखिल किए जाएंगे. किसी भी आपात स्थिति में मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात जज अपने बैठक दिवस को किसी अन्य जज के साथ बदल सकते हैं.

वेकेशन कोर्ट भी सुबह 10:30 बजे से संचालित होंगे. आपात स्थिति में न्यायालय निर्धारित अवधि के बाद भी सुनवाई जारी रखेंगे. ग्रीष्म अवकाश के दौरान, शनिवार, रविवार तथा छुट्टियों के दिनों को छोड़कर रजिस्ट्री प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी. ग्रीष्म अवकाश के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन के साथ सभी नए रिट, सिविल, आपराधिक मामले सुने जाएंगे. नए तथा लंबित जमानत आवेदनों में तत्काल सुनवाई के आवेदन तथा ग्रीष्म अवकाश के दौरान सुनवाई के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी.

जमानत आवेदनों के अलावा अन्य लंबित मामलों को भी प्रक्रिया अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा. वेकेशन कोर्ट में जिन मामलों की सुनवाई नहीं होगी, उन मामलों को अगले अवकाश न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा. कोर्ट के बैठने के दिन से पहले कार्य दिवस पर दोपहर 1.30 बजे तक दायर किए गए मामलों, आवेदनों को उस बैठक के दिन सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा और कोर्ट बैठने के दिन से ठीक एक दिन पहले प्रकरणों की सूची प्रकाशित की जाएगी. अवकाश के दौरान 13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई 2025 तथा 3 और 5 जून, 2025 को वेकेशन कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई होगी.