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सरकारी राशन दुकान में सेंधमारी, ताला तोड़कर 26 क्विंटल चावल और इलेक्ट्रॉनिक कांटा ले उड़े चोर

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

कवर्धा। जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बानो में चोरों…

स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की जयंती पर मुख्यमंत्री साय ने किया श्रद्धापूर्वक नमन

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Shiv Mar 8, 2026 2 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय…

छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन का निधन, पटना के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विश्वरंजन का शनिवार…

अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 1 एकड़ जमीन पर हो रहे निर्माण पर लगाई रोक

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के…

भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

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Shiv Mar 7, 2026 2 min read

दुर्ग। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के द्वारा किए…

March 8, 2026

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हेमंत उपाध्याय को राज्य सरकार ने किया सस्पेंड, आदेश हुआ जारी

रायपुर।  शिक्षा विभाग में कथित अनियमितताओं और गंभीर कदाचार के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य शासन ने दुर्ग संभाग के प्रभारी संयुक्त संचालक (शिक्षा) हेमन्त उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उनका मुख्यालय अब लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर नियत किया गया है।

संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा, अंबिकापुर द्वारा जारी पत्र (कमांक/2549/स्था.2/वित्त/2025, दिनांक 06.09.2025) में स्पष्ट किया गया है कि हेमन्त उपाध्याय के कार्यकाल के दौरान कई अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि उन्होंने अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता का परिचय दिया है।

राज्य शासन ने इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार माना है। शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1)(क) के तहत यह निलंबन आदेश जारी किया है।निलंबन के बाद शासन ने दुर्ग संभाग में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए तत्काल व्यवस्था की है। आर.एल. ठाकुर, उपसंचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को दुर्ग संभाग के संयुक्त संचालक (शिक्षा) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

निलंबन अवधि के दौरान  हेमन्त उपाध्याय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई एक लंबी जांच प्रक्रिया के बाद हुई है। जांच में कई वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के सबूत सामने आए थे। माना जा रहा है कि शासन आगे इस प्रकरण की विभागीय जांच भी कर सकता है।

इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग के भीतर हलचल मच गई है। कर्मचारियों और अधिकारियों में चर्चा है कि यह कदम शासन की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को दर्शाता है। शासन का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं।अब सबकी निगाहें विभागीय जांच पर टिकी हैं कि क्या आगे और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला यहीं पर समाप्त होगा।