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भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

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Shiv Mar 7, 2026 2 min read

दुर्ग। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के द्वारा किए…

विद्युत विभाग की कार्रवाई: 81 कनेक्शन काटे, बकायादारों में हड़कंप

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Shiv Mar 7, 2026 2 min read

बिलासपुर। बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत विभाग…

छत्तीसगढ़ की महिलाएं आत्मनिर्भरता और नवाचार से बना रही हैं नई पहचान – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 7, 2026 5 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता, मेहनत और नवाचार के…

March 8, 2026

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राज्य सरकार के तमाम अधिकारी-कर्मचारियों को 31 जनवरी तक देनी होगी अपनी अचल संपत्ति की जानकारी, जारी हुआ पत्र…

रायपुर। राज्य सरकार के तमाम अधिकारी-कर्मचारी को 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से अपनी अचल सम्पत्ति का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव को तीन बिंदुओं में निर्देश जारी किया गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-19(1) के तहत प्रत्येक शासकीय सेवकों को अपने अचल संपत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना अनिवार्य बताया है.

जनवरी 2026 से समस्त सचिवालय सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों के कैलेण्डर वर्ष 1.1.2025 से 31.12.2025 तक की स्थिति में धारित किए वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण एनआईसी द्वारा संचालित SPARROW (epar.cg.gov.in) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा.