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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आनंद सर मंदिर परिसर में दर्शन कर सरोवर में पुष्प अर्पित किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री आनंद सर मंदिर परिसर में दर्शन कर सरोवर में पुष्प अर्पित किए

ShivApr 11, 20252 min read

भोपाल।    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को श्री आनंदपुर धाम…

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उन्नत और समृद्ध रही है प्राचीन भारतीय वास्तुकला : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivApr 11, 20253 min read

भोपाल।   मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्राचीनकाल…

संत, महात्मा ज्ञान और सन्मार्ग के हैं प्रेरणा पुंज : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

संत, महात्मा ज्ञान और सन्मार्ग के हैं प्रेरणा पुंज : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivApr 11, 20253 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार…

शिक्षा ही है विकास का मूलमंत्र- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

शिक्षा ही है विकास का मूलमंत्र- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

ShivApr 11, 20254 min read

रायपुर।   शिक्षा ही विकास का मूलमंत्र है। शिक्षा के बिना…

April 12, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

छत्तीसगढ़ में विशेष शिक्षकों की होगी भर्ती, 100 पदों की मिली स्वीकृति, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश  

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आज विशेष शिक्षक भर्ती के लिए अनुमति दी है. प्रदेश में स्वीकृत 884 पदों में से 100 पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी गई है. लोक शिक्षण संचालनालय को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हुई है. बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेशभर के शालाओं में स्पेशल एजुकेटर के लिए भर्ती निकाली गई है. 

ये कर सकेंगे स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई :-

अगर आप भी स्पेशल एजुकेटर बनाना चाहते हैं तो आपको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) से मान्यता प्राप्त कोर्स करना जरूरी होगा. 

प्राइमरी टीचर : RCI मान्यता प्राप्त D.Ed. स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष कोर्स, साथ में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन.

अपर प्राइमरी टीचर : RCI मान्यता प्राप्त B.Ed. स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष कोर्स, साथ में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन.

सेकेंडरी टीचर : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री (अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या म्यूजिक) और B.Ed. स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष कोर्स.

आयु सीमा

विशेष शिक्षक पद के लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित की गई है.

देखें आदेश :-