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लो वोल्टेज, बिजली कटौती से किसान परेशान, जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

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ShivFeb 25, 20252 min read

महासमुंद।  क्षेत्र में लो वोल्टेज, बिजली कटौती से परेशान सैकड़ों…

बदमाशों का तांडव : कार और अन्य वाहनों को किया आग के हवाले, CCTV कैमरे में कैद हुई घटना

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ShivFeb 24, 20251 min read

बिलासपुर। शहर में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे…

देश-विदेश के निवेशकों और जीआईएस प्रतिभागियों के समक्ष विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की सराहना

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ShivFeb 24, 20251 min read

भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट…

निवेश, उद्योग और व्यापार अब भोपाल की पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivFeb 24, 202510 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र…

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों के साथ चार एमओयू हस्ताक्षरित

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ShivFeb 24, 20253 min read

भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में 24 फरवरी को मध्यप्रदेश के…

February 25, 2025

Apni Sarkaar

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छुट्टी के दिन भी खुला विशेष कोर्ट, दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की अनुमति की याचिका पर हुई सुनवाई

बिलासपुर।     हाईकोर्ट ने बिलासपुर की दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती युवती के गर्भपात की अनुमति को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को गंभीरता लेते हुए रायगढ़ कलेक्टर को तत्काल मेडिकल बोर्ड का गठन करके पीड़िता की जांच कर 2 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने आदेश दिया है. इससे पहले जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद बिलासपुर कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठन कर जांच के निर्देश दिए थे.

इस मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस विभु दत्त गुरू ने शीतकालीन अवकाश के बाद भी विशेष कोर्ट लगाई गई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद पीड़िता के निवास से रायगढ़ नजदीक होने के चलते यहां के सीएमएचओ को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जून 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार मेडिकल बोर्ड का गठन करने कहा है.

मेडिकल बोर्ड में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट और एक अन्य सदस्य, जैसा आवश्यक हो सदस्य शामिल होंगे. बोर्ड याचिकाकर्ता की उचित पहचान सत्यापन के बाद पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति, गर्भावस्था का चरण, भ्रूण की समग्र स्थिति, गर्भ की समाप्ति से होने वाले हानि के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पीड़िता को जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष 1 जनवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इसके बाद कलेक्टर रायगढ़ के माध्यम से 2 जनवरी 2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.