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माओवादी संगठन को बड़ा झटका, नक्सल डिप्टी कमांडर ने किया सरेंडर, कई बड़ी वारदातों में था शामिल

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ShivApr 15, 20252 min read

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अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन मिक्सड डबल्स में छत्तीसगढ़ का परचम लहराया

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पुलिस ने पकड़ी 56 किलो चांदी…  ले जाने के तरीके से पुलिस शॉक्ड

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April 16, 2025

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छुट्टी के दिन भी खुला विशेष कोर्ट, दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की अनुमति की याचिका पर हुई सुनवाई

बिलासपुर।     हाईकोर्ट ने बिलासपुर की दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती युवती के गर्भपात की अनुमति को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले को गंभीरता लेते हुए रायगढ़ कलेक्टर को तत्काल मेडिकल बोर्ड का गठन करके पीड़िता की जांच कर 2 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने आदेश दिया है. इससे पहले जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की विशेष कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद बिलासपुर कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठन कर जांच के निर्देश दिए थे.

इस मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस विभु दत्त गुरू ने शीतकालीन अवकाश के बाद भी विशेष कोर्ट लगाई गई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद पीड़िता के निवास से रायगढ़ नजदीक होने के चलते यहां के सीएमएचओ को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जून 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार मेडिकल बोर्ड का गठन करने कहा है.

मेडिकल बोर्ड में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट और एक अन्य सदस्य, जैसा आवश्यक हो सदस्य शामिल होंगे. बोर्ड याचिकाकर्ता की उचित पहचान सत्यापन के बाद पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति, गर्भावस्था का चरण, भ्रूण की समग्र स्थिति, गर्भ की समाप्ति से होने वाले हानि के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पीड़िता को जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के समक्ष 1 जनवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इसके बाद कलेक्टर रायगढ़ के माध्यम से 2 जनवरी 2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.