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श्री प्रयास एजुकेशन सोसाइटी ने धूम-धाम से कराया सामुहिक विवाह, पुलिस परिवार ने किया कन्यादान..

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ShivFeb 27, 20252 min read

रायपुर।  राजधानी रायपुर में श्री प्रयास एजुकेशन सोसायटी की ओर…

धान खरीदी में गड़बड़ी: प्रभारी और डाटा ऑपरेटर के खिलाफ मामला दर्ज

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ShivFeb 27, 20251 min read

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ की न्यायधानी मेंखाद्य विभाग ने धान खरीदी में…

निकाय चुनाव में हार की समीक्षा के लिए 28 को कांग्रेस कार्यकारिणी की अहम बैठक, प्रभारी सचिव रहेंगे मौजूद

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ShivFeb 27, 20251 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की हार की…

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने बंद कारखानों पर उद्योग मंत्री को घेरा, पूछा- ‘यह कैसी औद्योगिक नीति?’

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ShivFeb 27, 20252 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास…

जंगल में मिला भालू का क्षत-विक्षत शव, कई अंगों के गायब होने से शिकार की जताई जा रही आशंका…

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ShivFeb 27, 20252 min read

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। शिकारियों की वजह से भालू जैसा खतरनाक जानवर भी जंगल…

February 27, 2025

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छत्तीसगढ़ में चीतल और तेंदुए की खाल की तस्करी, वन 5 अमले ने 5 आरोपियों को रंगे हाथ दबोचा

महासमुंद। महासमुंद जिले के बागबाहरा वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चीतल की खाल और तेंदुए की खाल के टुकड़े के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें से तीन आरोपी चुरकी और दो मरार कसीबाहरा के रहने वाले हैं। ये तस्कर खाल बेचने की योजना बना रहे थे, लेकिन वन विभाग की टीम ने जाल बिछाकर इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया।

बता दें कि उदंती वन्यजीव अभयारण्य के उपसंचालक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग चितल की खाल को बेचने की फ़िराक में है। इस सूचना के आधार पर उदंती वन्यजीव अभयारण्य के उपसंचालक ने टीम तैयार की। इसके बाद टीम ने खरीददार बनकर ओंकारबंद में तस्करों से संपर्क किया और दस हजार रुपये में सौदा तय किया। जब आरोपी खाल लेकर आए, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान मानसिंग (40), सुकालु (45), हरक (40), गिरधर ध्रुव (38), और पिलाराम बेलदार (50) के रूप में हुई है।

पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि एक महीने पहले ओंकारबंद के जंगल में चीतल का शिकार कर मांस खा लिया था और बची हुई खाल को दस हजार रुपये में बेचने की योजना बना रहे थे। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39(3), 44(1), 48, और 51 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें बागबाहरा न्यायालय में पेश किया है। जब्त की गई सामग्री में चीतल की पूरी खाल और तेंदुए के सिर की खाल शामिल हैं। वन विभाग ने बताया कि इनमें से कुछ आरोपी आदतन शिकारी हैं।