Special Story

तखतपुर CHC को मिली सोनोग्राफी मशीन, अब मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बिलासपुर, शव वाहन की भी मिलेगी सुविधा

तखतपुर CHC को मिली सोनोग्राफी मशीन, अब मरीजों को इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा बिलासपुर, शव वाहन की भी मिलेगी सुविधा

ShivNov 19, 20242 min read

तखतपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर को सोनोग्राफी मशीन और शव वाहन…

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विकास कार्यों की समीक्षा की

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विकास कार्यों की समीक्षा की

ShivNov 19, 20243 min read

रायपुर।   उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बीजापुर जिला मुख्यालय…

बलौदाबाजार हिंसा : छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी गिरफ्तार, पहले भी हो चुके हैं जिलाबदर

बलौदाबाजार हिंसा : छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी गिरफ्तार, पहले भी हो चुके हैं जिलाबदर

ShivNov 19, 20241 min read

बलौदाबाजार।    बलौदाबाजार आगजनी और तोड़फोड़ कांड में पुलिस को…

November 19, 2024

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

Home » बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, पांच साल से अधिक समय काट चुके हैं जेल में…

बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के छह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, पांच साल से अधिक समय काट चुके हैं जेल में…

रायपुर। बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडेय और आरसी त्रिवेदी समेत छह लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. इन आरोपियों को छह माह पहले दोबारा जेल में दाखिल किया गया था. सभी आरोपी पांच साल से अधिक समय तक जेल में बीता चुके हैं.

वकीलों ने बताया कि आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद मंगलवार को छह आरोपियों की जमानत के आदेश दिए हैं. अब आदेश की मूल प्रति रायपुर की अदालत में जमा की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों की जेल से रिहाई के आदेश होगा.

बता दें कि जग्गी हत्याकांड में जमानत निरस्त होने के बाद पुलिसवालों समेत जग्गी हत्याकांड समेत सभी आरोपियों को वापस जेल दाखिल करने के आदेश दिए गए थे. इस आधार पर सभी ने इस साल जून महीने में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.

क्र.सं.अभियुक्त का नामधारा के तहत आरोप लगाया गया

1 चिमन सिंह120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

2 याह्या ढेबर120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

3 अभय गोयल120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

4 शिवेंद्र सिंह परिहार120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

5 फ़िरोज़ सिद्दीक़ी120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

6 विक्रम शर्मा (निधन)120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

7 विनोद सिंह राठौड़120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

8 राकेश कुमार शर्मा बाबू120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

9 अशोक सिंह भदौरिया@पिंटू120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

10 संजय सिंह कुशवाह चुन्नू120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

11 राजू भदौरिया120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

12 रवीन्द्र सिंह@रवि120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

13 नरसी शर्मा120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

14 सत्येन्द्र सिंह120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

15 विवेक सिंह भदोरिया120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

16 लल्ला भदौरिया धर्मेन्द्र सिंह120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

17 सुनील गुप्ता120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

18 अनिल पचौरी120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

19 हरिश्चंद्र120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC

20 बुल्ठू पाठक@महंत120-बी एवं 193 IPC

21 सुरेश सिंह120-बी एवं 193 IPC

22 सूर्यकान्त तिवारी120-बी एवं 193 IPC

23 राकेश चंद्र त्रिवेदी120-बी, 193 और 218 IPC

24 वी.के.पांडेय120-बी, 193 और 218 IPC

25 अमरीक सिंह गिल120-बी, 193 और 218 IPC

26 अविनाश@लल्लन सिंह120-बी, 302/34, 427 IPC और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और विकल्प में धारा 120-बी, 193/34 IPC के तहत

27 जाम्बवंत@बाबू120-बी, 302/34, 427 IPC और विकल्प में धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत.

28 श्याम सुंदर@आनंद शर्मा120-बी, 302/34, 427 IPC और विकल्प में 120-बी और 193/34 IPC

29 विनोद सिंह@बादल120-बी, 302/34 और 427 IPC और विकल्प में, धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत।

30 विश्वनाथ राजभर120-बी, 302-34, 427 IPC और विकल्प में धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत.