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छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें, व्यापारियों में खुशी तो आम जनता को सुरक्षा की चिंता, फैसले का कांग्रेस ने जताया विरोध

रायपुर।   छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है. इसके तहत अब प्रदेशभर में दुकानें हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे खोली जा सकेंगी. सरकार के इस फैसले से व्यापारियों में खुशी की लहर है, वहीं इसका राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया है.

शहर और जिले मेट्रो सिटी के रूप में होंगे डेवलप – श्रम मंत्री देवांगन

छत्तीसगढ़ में दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 और 1959 को निरस्त कर दिया गया है. पहले यह कानून केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन अब पूरे राज्य में प्रभावी रहेगा. श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि साय सरकार के इस बड़े फैसले से अब हफ्ते में सातों दिन और 24 घंटे दुकान नियमानुसार खुल सकेंगी. मध्यम और छोटे व्यापारियों को इससे एक बड़ा फायदा होगा. इससे रोजगार भी बढ़ेगा. छत्तीसगढ़ के शहर और जिले मेट्रो सिटी के रूप में डेवलप होने जा रहे हैं. विकास की गति को और तेजी मिलेगी.

व्यापारियों में खुशी, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया स्वागत

चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जग्गी ने बताया कि नए अधिनियम से व्यापारियों को लाभ होगा. व्यापार बढ़ेगा तो राजस्व में वृद्धि होगी. दुकान बंद करने के प्रेशर से निजात मिलेगा. वहीं रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन के महासचिव निक्की दत्ता ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था. राजधानी के अनुकूल व्यवस्था न होने से व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा था. रायपुर का ट्रेंड लेट नाइट का है. वर्तमान में रेलवे स्टेशन, नालंदा परिसर व अन्य स्थानों पर चीजें रातभर मिलती रहती हैं, लेकिन अब कानूनी रूप से छूट मिलने पर इसका लाभ मिलेगा.

होटल-बार एसोसिएशन की अलग मांग

होटल-रेस्टोरेंट बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य जस्सी खनूजा ने कहा कि दुकानें 24 घंटे खोलने की अनुमति देना अच्छा कदम है, लेकिन इसमें आबकारी विभाग (Excise) से जुड़ी अनुमति शामिल नहीं की गई है. अगर शराब की दुकानों और बार को भी 24 घंटे खोलने की छूट दी जाए, तो एक बड़ा लाभ होगा और रोजगार भी बढ़ेगा.

सुरक्षा पर आम जनता की चिंता

जहां व्यापारिक संगठनों ने इस फैसले को सराहा है, तो वहीं इसपर आम जनता का कहना है कि 24 घंटे दुकान खुलने से फायदा तो होगा लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दिनों क्राइम लगातार बढ़ा है. क्राइम बढ़ने से युवा खासकर परेशान हैं. अगर छोटी-बड़ी सभी दुकानें खुलने से फायदा तो होगा. लेकिन सरकार ओर भी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी होगी.

सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने जताया विरोध

कांग्रेस नेता और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने सरकार इस फैसले का विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से देर रात तक शराब मिलेगी, जिससे अपराध बढ़ेगा. पहले ही शराब बिक्री में छत्तीसगढ़ टॉप पर है और यह नई नीति इसे दोगुना कर देगी. मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी दुकानें 24 घंटे नहीं खुलतीं. इससे पूरी तरह अराजकता का माहौल बन जाएगा, श्रम अधिनियम का खुला उल्लंघन होगा और गुमास्ता एक्ट समाप्त होने के बाद श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा. अधिक ड्यूटी कराए जाने की आशंका है. इसलिए सरकार को इस अधिनियम को तत्काल वापस लेना चाहिए.