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मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रमवीरों को दी मई दिवस की शुभकामनाएं

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ShivMay 1, 20251 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस (मई…

5वीं-8वीं के नतीजे घोषित : रायपुर जिले में पांचवीं में 24,230 और आठवीं में 22,774 विद्यार्थी हुए पास

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ShivMay 1, 20251 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ सरकार ने कक्षा पांचवी और आठवीं की केंद्रीय…

May 1, 2025

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बलौदाबाजार शहर में धारा 144 को 20 जून तक बढ़ाया गया, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश

रायपुर-   नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा 10 जून से लागू धारा 144 को 20 जून की मध्य रात्रि तक के लिए बढ़ा दिया गया है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में 10 जून 2024 को हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत धारा 144, 10 जून की रात्रि 9 बजे से 16 जून की मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू किया गया था।

नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 144 की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक रैली या जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अन्य जिले अथवा बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह का नगर पालिका बलौदाबाजार सीमा क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग एवं बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। अपवाद स्वरूप जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर हैं, वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। ऐसे वृद्ध एवं दिव्यांग जो लाठी के बिना चलने में असमर्थ हैं, वे लाठी का प्रयोग कर सकेंगे।