Special Story

पर्यटन स्थल के कॉटेज में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका…

पर्यटन स्थल के कॉटेज में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका…

ShivJan 27, 20251 min read

सूरजपुर।   छत्तीसगढ़ के सूरजपुर स्थित केनापारा पर्यटन स्थल में आज…

चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहना पड़ा भारी, 42 अधिकारियों और कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया शो-कॉज नोटिस

चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहना पड़ा भारी, 42 अधिकारियों और कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किया शो-कॉज नोटिस

ShivJan 27, 20251 min read

रायपुर।   गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025…

January 27, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

बलौदाबाजार जिले में धारा 144 का दायरा हुआ सीमित, अब केवल कम्पोजिट बिल्डिंग के 100 मीटर के दायरे तक ही धारा 144 लागू

रायपुर-   बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में गत 10 जून को हुई आगजनी की घटना के बाद अब जिले में शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी जिले की गतिविधियों पर सतत् निगरानी रख रहे हैं। कलेक्टर श्री सोनी ने जिले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब धारा 144 का दायरा सीमित कर दिया है। अब केवल संयुक्त जिला कार्यालय परिसर (कम्पोजिट बिल्डिंग) के आसपास 100 मीटर के दायरे तक ही धारा 144 लागू रहेगा। इस आशय का आदेश आज कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी की गई है।

गौरतलब है कि दीपक सोनी ने बालौदाबाजार जिले के कलेक्टर का पदभार संभालते ही लोगों में सामंजस्य स्थापित करना शुरू कर दिया है। कलेक्टर की पहल पर लोगों के दैनिक कार्य अब धीरे-धीरे रूटिन में अब होने लगे है। जिले के ग्रामीण भी अब सुगमता के साथ शासकीय कार्यालय आकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा रहे हैं। जिले में किसी भी तरह की अशांति की स्थिति नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा अनैतिक गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा आज जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि जिले में शांति व्यवस्था हेतु धारा 144 को सीमित करते हुए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे तक ही लागू किया गया है। संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार के परिसर पर घटित घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आबकारी नियंत्रण कक्ष से लेकर संयुक्त जिला कार्यालय तक, जिला अस्पताल टर्निंग रोड से संयुक्त जिला कार्यालय तक एवं कलेक्टर कार्यालय परिसर के पीछे बास्केटबाल ग्राऊण्ड तक धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलुस, एवं नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।