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IAS निरंजन दास ने सरकारी खजाने में हेराफेरी की, नहीं दे सकते जमानत : हाईकोर्ट

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स्कूली छात्रों को परोसा कुत्ते का जूठा खाना : हाईकोर्ट ने मुआवजा देने का दिया आदेश, सुनवाई में शपथ पत्र भी किया गया पेश

बिलासपुर। बलौदाबाजार जिले के सरकारी स्कूल में छात्रों को कुत्तों का जूठा खाना परोसे जाने के मामले में मंगलवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए प्रभावितों को मुआवजा देने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीबी ने आज मामले पर सुनवाई की है. कोर्ट के समक्ष शपथ पत्र पेश कर स्कूल के प्रभारी प्रधानपाठक और एक शिक्षक को निंलबित करने की कार्रवाई से अवगत कराया गया. 

बता दें कि पूरा मामला बलौदाबाजार के पलारी ब्लॉक स्थित लच्छनपुर मिडिल स्कूल का है, जहां 28 जुलाई को रसोइयों द्वारा बनाए गए मध्यान्ह भोजन को आवारा कुत्ते द्वारा जूठा कर दिए जाने के बाद भी रसोइया एवं प्रधानपाठक ने जानबूझकर छात्रों को परोस दिया था और मामले को छुपाने का प्रयास किया था. इस दौरान 84 बच्चों को मध्यान्ह भोजन सेवन पश्चात् गुपचुप तरीके से एंटी रेबीज टीका लगवाए जाने एवं घटना को दबाने के प्रयास के संबंध में कलेक्टर बलौदाबाजार -भाटापारा के प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय लच्छनपुर के प्रभारी प्रधानपाठक नेतराम गिरि एवं शिक्षक एलबी वेदप्रकाश पटेल को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया.

मामले में दो सस्पेंड

कर्तव्य में घोर लापरवाही एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1),(2),(3) एवं 3 (2) के उल्लंघन पर संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ ने प्रभारी प्रधानपाठक नेतराम गिरि एवं शिक्षक एलबी वेदप्रकाश पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था। निलंबन अवधि में प्रधानपाठक नेतराम गिरि और शिक्षक वेदप्रकाश पटेल का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिमगा नियत किया गया है.